सीजी भास्कर, 02 नवम्बर । बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भारत छोड़ने के नोटिस को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सोमवार, 2 नवंबर को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि केवल अंडरटेकिंग देने से काम नहीं चलेगा। इमरान को बिना शर्त माफी मांगनी होगी। इसके बाद उन्होंने बिना शर्त माफी देने पर सहमति जताई और अदालत ने उन्हें भारत में रहने की अनुमति दे दी। (Imran Khan Unconditional Apology)
दरअसल, इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड है। पिछले महीने मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए एक विरोध प्रदर्शन में उनकी कथित भागीदारी के बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी FRRO ने उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया था।
यह भी पढ़ें : Supreme Court : टॉप कोर्ट को मिले नए जज, सुको में जजों की कुल संख्या 34 हुई
कोर्ट में इमरान ने क्या दलील दी? : Imran Khan Unconditional Apology
सुनवाई के दौरान इमरान खान की ओर से कहा गया कि जांच एजेंसी ने अब तक उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। FIR में उनका नाम सामान्य रूप से दर्ज है और उनके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप या कथित घटना में प्रत्यक्ष भूमिका का उल्लेख नहीं है। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि विरोध प्रदर्शन के आयोजकों से उनका कोई संबंध नहीं है।
इमरान ने अदालत से भारत में रहने की अनुमति मांगी और कहा कि उनका परिवार, बच्चा और निजी जीवन भारत में ही है। उन्होंने अदालत को आश्वासन देने के लिए अंडरटेकिंग दाखिल करने की बात भी कही।
यह भी पढ़ें :Chhattisgarh High Court : जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा का छत्तीसगढ़ तबादला, 2 महीने में कम हो जाएंगे 3 जज

अदालत ने क्यों जताई नाराजगी?
सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान से कथित विरोध प्रदर्शन में उनकी भूमिका को स्पष्ट करने और यह बताने को कहा कि क्या वह किसी आंदोलन या प्रदर्शन (Imran Khan Unconditional Apology) में सीधे तौर पर शामिल थे। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में इसी तरह की गतिविधि में शामिल होता, तो उसे किन परिणामों का सामना करना पड़ता।
अदालत ने स्पष्ट किया कि OCI कार्डधारकों को भारतीय नागरिकों जैसे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते। कोर्ट ने इमरान से भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन या आंदोलन में शामिल नहीं होने का अंडरटेकिंग देने को भी कहा।
यह भी पढ़ें :Disha Salian Case: आदित्य ठाकरे को बड़ी राहत, दिशा सालियान मौत मामले में मिली क्लिनचीट
क्या है पूरा मामला? : Imran Khan Unconditional Apology
यह मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इसी दौरान इमरान खान को पुलिस ने हिरासत में लिया था।
इसके बाद FRRO ने 14 अक्टूबर को उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया था। इमरान ने इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। 27 अक्टूबर को अदालत ने नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी थी।
अब 2 नवंबर की सुनवाई में बिना शर्त माफी देने पर सहमति और भविष्य में प्रदर्शन में शामिल न होने के अंडरटेकिंग के बाद इमरान को भारत में रहने की अनुमति मिल गई है।
यह भी पढ़ें :Court Relief for Rahul Gandhi : पीएम मोदी पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस की सुनवाई पर रोक
ख़बरें और भी हैं : दिशा सालियान मामले की जांच संभालेंगी CBI अधिकारी सीमा पाहुजा, कई चर्चित मामलों का रहा है अनुभव



