सीजी भास्कर, 25 अप्रैल : राज्य में अत्यधिक गर्मी के कारण प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तापमान 40 डिग्री सेल्सिस से ऊपर बना रहता है। इस स्थिति को देखते हुए, कलेक्टर (Sarguja Collector Order) ने पशुओं से भार ढोने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर (Sarguja Collector Order) ने आदेश में कहा है कि दोपहर 12 से 3 बजे के बीच पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी के लिए जैसे टांगे, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, खच्चर, टट्टू गाड़ी और गधे पर वजन ढोने से पशुओं की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वे बीमार हो सकते हैं या उनकी मृत्यु भी हो सकती है।
पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए “परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता का निवारण नियम 1965” के नियम 6 (3) के अनुसार, ग्रीष्म ऋतु में पशुओं की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए, जो पशुओं की सहायता से चलाए जाते हैं और जिनमें वजन या सवारी ढोने का कार्य किया जाता है।
कलेक्टर विलास भोसकर (Sarguja Collector Order) ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जहां तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ऐसे क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच उपरोक्त कार्यों के लिए पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।