सीजी भास्कर, 18 मई। मुख्यालय और कार्य से बिना अनुमति एवं सूचना के अनुपस्थित रहने वाले पटवारी दीपक दास को छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के तहसील कसडोल के एसडीएम ने निलंबित (Patwari Suspended) कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 के तहत की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पटवारी दीपकदास जो कि कानूगो शाखा, तहसील कसडोल में संलग्न थे, 1 अप्रैल 2025 से लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित थे। उन्होंने न तो पूर्व अनुमति ली थी और न ही किसी प्रकार की सूचना दी थी। इस लापरवाही को प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित (Patwari Suspended) कर दिया।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कसडोल नियत किया गया है। साथ ही, नियमों के अनुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। एसडीएम कसडोल ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कठोर कार्रवाई आवश्यक है।