CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » हाईकोर्ट की सख्ती: बिना नोटिस सील हुआ अस्पताल, कोर्ट ने कहा- तुरंत दोबारा खोलो

हाईकोर्ट की सख्ती: बिना नोटिस सील हुआ अस्पताल, कोर्ट ने कहा- तुरंत दोबारा खोलो

By Newsdesk Admin
25/07/2025
Share

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में सरायपाली स्थित मेट्रिकेयर हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी सेंटर को तत्काल दोबारा खोलने का निर्देश दिया है। अदालत ने अस्पताल सील करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे अवैध और अधिकारों का उल्लंघन माना है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि बिना कारण बताओ नोटिस और वैध आदेश के किसी भी अस्पताल को सील नहीं किया जा सकता।

Contents
  • क्या है पूरा मामला?
  • हाईकोर्ट में क्या हुआ?
  • शिकायत क्या थी?
  • कोर्ट का फैसला

क्या है पूरा मामला?

हॉस्पिटल प्रबंधन के मुताबिक, 28 जून 2025 को कुछ अधिकारी अचानक अस्पताल पहुंचे और बिना किसी पूर्व सूचना के उसे सील कर दिया। अस्पताल का कहना है कि ना कोई लिखित आदेश, ना ही कोई नोटिस दिया गया और सीधे ताला जड़ दिया गया। इस पर अस्पताल ने 11 जुलाई को एसडीएम को पत्र लिखा और अपने अधिकारों के उल्लंघन की बात कही।

हाईकोर्ट में क्या हुआ?

अस्पताल की तरफ से पेश अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने कोर्ट में दलील दी कि ये सीलिंग कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य उपचारीगृह तथा रोगोपचार संबंधित स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010 की धारा 9 के खिलाफ है। अधिनियम के अनुसार, किसी भी अस्पताल का लाइसेंस रद्द या निलंबित करने से पहले 30 दिन का नोटिस देना जरूरी है, जिसमें कार्रवाई का कारण और पक्ष रखने का अवसर शामिल हो।

शिकायत क्या थी?

यह कार्रवाई एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि अस्पताल में गैर-प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा उसकी पत्नी का ऑपरेशन किया गया, जिससे स्वास्थ्य में परेशानी आई। इसके आधार पर एक चार सदस्यीय जांच समिति बनाई गई, लेकिन रिपोर्ट या प्रक्रिया के बगैर सीधे अस्पताल को सील कर दिया गया।

कोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने मामले का रिकॉर्ड देखने के बाद कहा कि कोई वैध आदेश या नोटिस मौजूद नहीं था। कोर्ट ने इसे मनमानी और गैरकानूनी कार्रवाई मानते हुए अस्पताल को तुरंत दोबारा खोलने का आदेश दिया। साथ ही राज्य सरकार को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। अगली सुनवाई नोटिस तामीली के बाद की जाएगी।

Spiritual Business Transformation: करोड़ों का कारोबार छोड़ भक्ति की राह अपनाएंगे तीन बड़े कारोबारी
Dongargaon Minor Rape Case : आरोपी पुलिस गिरफ्त में
Patwari Suspension Order : आदेशों की अवहेलना पड़ी भारी, कलेक्टर की बैठक से नदारद पटवारी निलंबित
Bihar Youth Found Dead House : तीन दिन से बंद था घर, दरवाजा खुलते ही मिला युवक का शव, पिता अचेत हालत में पाए गए
Amit Shah : हर जिले में पहुंचेगी डायल सेवा, बस्तर दौरे पर रहेंगे अमित शाह, सुरक्षा और विकास पर रहेगा फोकस
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Bhilai Molestation Case
Bhilai Molestation Case : छात्रा से सरेआम छेड़छाड़, चाय की दुकान पर जबरन किस करने वाला आरोपी हिरासत में

Bhilai Molestation Case :पीड़िता ने स्मृति नगर चौकी…

Raipur Marriage Fraud
Raipur Marriage Fraud : पहचान छिपाकर शादी का आरोप, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव

Raipur Marriage Fraud :पुलिस का कहना है कि…

Spider-Man Box Office Collection
Spider-Man Box Office Collection : तीन दिन में 215 करोड़ रुपये की कमाई

Spider-Man Box Office Collection : भारतीय बॉक्स ऑफिस…

PhonePe Loan Scam
PhonePe Loan Scam : व्हाट्सएप मैसेज से साइबर ठगी का नया तरीका, रहें सतर्क

PhonePe Loan Scam :यदि कोई व्यक्ति गलती से…

Chhattisgarh Liquor Scam
Chhattisgarh Liquor Scam : लॉकडाउन में शराब ढोने वाला ट्रक जब्त, EOW-ACB की जांच तेज

Chhattisgarh Liquor Scam :प्रवर्तन निदेशालय (ED) पहले से…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?