सीजी भास्कर, 22 अगस्त : शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के प्राथमिक शाला बरझोरकी टोला, विकासखंड मरवाही के सहायक शिक्षक (एल.बी.) सुधीर कुमार राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई विकासखंड शिक्षा अधिकारी मरवाही की रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें शिक्षक पर शाला में (Teacher Suspension News) के गंभीर आरोप सिद्ध हुए।
आरोप है कि सुधीर कुमार राय विद्यालय में अनियमित रूप से उपस्थित रहते थे और अपनी जगह अन्य व्यक्ति से अध्यापन कार्य करवाते थे। इतना ही नहीं, उनके ठेकेदारी कार्यों में संलग्न रहने की जानकारी भी सामने आई। इस संबंध में मीडिया में समाचार प्रकाशित होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शाला का आकस्मिक निरीक्षण कराया। निरीक्षण के दौरान वे अनुपस्थित पाए गए।
जांच प्रतिवेदन में बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें पुष्टि हुई कि शिक्षक समय पर शाला नहीं आते और नियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया। रिपोर्ट में पाया गया कि शिक्षक की लापरवाही न केवल शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित कर रही थी बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही थी।
जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निलंबन की अवधि में संबंधित शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी गौरेला निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग की सख्ती को दर्शाती है कि अनुशासनहीनता और गैरजिम्मेदार रवैये पर अब सख्त निगरानी रखी जाएगी। (Teacher Suspension News) से जुड़े इस मामले ने शिक्षा जगत में बड़ा संदेश दिया है कि शिक्षक की जिम्मेदारी सर्वोपरि है और उसमें कोई समझौता नहीं होगा।



