CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » TTE Chain Pulling Case High Court Verdict: 15 साल पुराने आदेश रद्द, कर्मचारी को मिली राहत

TTE Chain Pulling Case High Court Verdict: 15 साल पुराने आदेश रद्द, कर्मचारी को मिली राहत

By Newsdesk Admin
19/09/2025
Share

सीजी भास्कर, 19 सितम्बर | बिलासपुर में एक अनोखा फैसला सामने आया है। TTE Chain Pulling Case High Court Verdict (टीटीई चेन पुलिंग केस हाई कोर्ट वर्डिक्ट) में न्यायालय ने 15 साल पुराने वेतन कटौती और डिमोशन के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक यह साबित न हो कि चेन पुलिंग बिना उचित कारण के की गई है, तब तक इसे अपराध नहीं माना जा सकता।

Contents
  • साल 2010 की घटना से शुरू हुआ विवाद
  • विभागीय जांच और सजा का सिलसिला
  • CAT ने भी रखा रेलवे का पक्ष
  • हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
  • कोर्ट ने साफ किया कानूनी पहलू
  • कर्मचारियों के लिए नजीर बना फैसला

साल 2010 की घटना से शुरू हुआ विवाद

यह पूरा मामला 15 जुलाई 2010 से जुड़ा है। उस समय टीटीई आस्टिन हाइड (Austin Hyde) यशवंतपुर एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 2252) में सफर कर रहे थे। आरोप था कि उन्होंने दो बार ट्रेन की चेन खींची ताकि उनका परिवार और सामान ट्रेन में चढ़ सके। रेलवे ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए विभागीय जांच कराई।

विभागीय जांच और सजा का सिलसिला

TTE Chain Pulling Case High Court Verdict के मुताबिक, रेलवे ने आरपीएफ के दो जवानों को गवाह बनाया। उनके बयान के आधार पर आस्टिन को दोषी मानते हुए साल 2012 में उनकी वेतनवृद्धि रोक दी गई, डिमोशन किया गया और दो साल के लिए वेतन कटौती की सजा दी गई। बाद में विभागीय अपील और पुनरीक्षण अपील भी खारिज हो गई।

CAT ने भी रखा रेलवे का पक्ष

आस्टिन हाइड ने इस फैसले को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) में चुनौती दी। लेकिन, वहां भी उनके खिलाफ निर्णय दिया गया। TTE Chain Pulling Case High Court Verdict में यह साफ दिखता है कि कैट ने रेलवे की कार्रवाई को सही ठहराया था और उनकी अपील को खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

आस्टिन ने आखिरकार हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आरोप अस्पष्ट थे। गवाहों ने केवल चेन खींचने की बात कही, लेकिन यह सिद्ध नहीं किया कि यह बिना कारण हुआ। इसलिए TTE Chain Pulling Case High Court Verdict में सभी पुराने आदेश (2012 से 2023 तक) रद्द कर दिए गए।

कोर्ट ने साफ किया कानूनी पहलू

हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के अनुसार, यदि कोई यात्री (Passenger) पर्याप्त कारण के बिना चेन खींचे तभी इसे अपराध माना जाएगा। इस मामले में आरोप अस्पष्ट थे और ठोस सबूत नहीं थे। इसलिए कर्मचारी को 15 साल बाद न्याय मिला।

कर्मचारियों के लिए नजीर बना फैसला

यह फैसला न केवल आस्टिन हाइड के लिए बल्कि भविष्य के मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। TTE Chain Pulling Case High Court Verdict ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिना ठोस और उचित कारण बताए किसी भी कर्मचारी को सजा देना अनुचित है।

ससुर ने बहू से खाना मांगा तो मुंह पर मुंह पर फेंका, गुस्साए ससुर ने कुल्हाड़ी से कर दी हत्या, शरीर के टुकड़े कर नदी में फेंक दिया
Nigeria ISIS Air Strike : उत्तर-पश्चिम नाइजीरिया में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला, अमेरिकी कार्रवाई की सरकारी पुष्टि
Cotton Workers Assault Case: दुर्ग में कपास मजदूरों से मारपीट और बंधक बनाने का आरोप, 3.85 लाख की मजदूरी पर विवाद
Hamar Lab : मुफ्त जांच की व्यवस्था में बड़ा बदलाव, आखिर क्यों बंद होने लगीं सरकारी लैबें
14th फेडरेशन कप बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा, 60kg वर्ग में कबीरधाम के सत्येंद्र मेरावी ने जीता कांस्य
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Kanwar Yatra Special Train
Kanwar Yatra Special Train : बिलासपुर जोन चला रहा श्रावणी स्पेशल ट्रेन, 30 अगस्त तक मिलेगा सफर का मौका

Kanwar Yatra Special Train :रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं…

Savanahi Tradition 
Savanahi Tradition : आधी रात तंत्र-मंत्र और गोबर के निशानों से निभाई गई सवनाही परंपरा

Savanahi Tradition : ग्राम पंचायत के उपसरपंच बुधराम…

CG Teacher Recruitment
CG Teacher Recruitment : 57 हजार शिक्षक भर्ती की मांग तेज, आंदोलन की चेतावनी

CG Teacher Recruitment ; शिक्षक भर्ती साझा मंच…

Cycle Thief Arrested
Cycle Thief Arrested : खैरागढ़ से दुर्ग आकर करता था साइकिल चोरी, CCTV से पकड़ाया शातिर

Cycle Thief Arrested : पुलिस जांच में पता…

Ravi Bhagat Protest
Ravi Bhagat Protest : रायगढ़ स्कूल में हंगामा, पुलिस ने घसीटकर हिरासत में लिया

Ravi Bhagat Protest :प्रशासन से अनुरोध है कि…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?