सीजी भास्कर, 24 सितंबर। जिले में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने सख्त कदम उठाते हुए 15 वर्ष पुराने 425 वाहनों का पंजीयन निलंबित (Vehicle Registration Suspended) कर दिया है। यह कार्रवाई मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत की गई है।
क्या है नियम?
जानकारी के अनुसार, मोटरयान अधिनियम की धारा 39, 41 और 56 के तहत वाहन का पंजीयन 15 वर्ष की अवधि (Vehicle Registration Suspended) के लिए जारी किया जाता है। 15 साल की आयु पूरी होने के बाद, यदि वाहन तकनीकी जांच में उपयुक्त पाया जाता है, तो उसकी पंजीयन अवधि को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
क्यों हुई कार्रवाई?
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जिले में ऐसे 425 वाहन मालिकों ने न तो पंजीयन नवीनीकरण के लिए आवेदन किया और न ही जारी नोटिस का जवाब दिया। परिणामस्वरूप, संबंधित वाहनों का पंजीयन निलंबित (Vehicle Registration Suspended) कर दिया गया है।
आगे क्या होगा?
अब इन वाहनों को दोबारा सड़क पर चलाने के लिए मालिकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत फिटनेस जांच और पंजीयन नवीनीकरण कराना होगा। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन नहीं करने पर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।



