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Home » Voter List Revision : प्रारूप मतदाता सूची से पहले 55 हजार आवेदन, नाम जुड़वाने वालों की बढ़ी सक्रियता

Voter List Revision : प्रारूप मतदाता सूची से पहले 55 हजार आवेदन, नाम जुड़वाने वालों की बढ़ी सक्रियता

By Newsdesk Admin 26/12/2025
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Voter List Revision
Voter List Revision

सीजी भास्कर, 26 दिसंबर। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया था। आयोग के अनुसार, प्रारूप सूची के प्रकाशन से पहले ही 55,017 आवेदन नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त हुए हैं (Voter List Revision)। ये सभी आवेदन फार्म-6 के माध्यम से जमा किए गए थे। इसके साथ ही 27,40,759 आवेदन मौजूदा निर्वाचक सूची से नाम हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फार्म-7 के तहत प्राप्त हुए हैं।

आयोग के अधिकारियों का कहना है कि प्राप्त सभी आवेदनों और आपत्तियों की विधिवत समीक्षा की जाएगी और उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग (Voter List Revision) ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य किसी भी वास्तविक और पात्र मतदाता को मताधिकार से वंचित करना नहीं है ।

आयोग ने बताया कि ऐसे मतदाता जिनके नाम सर्वे के दौरान हट गए हैं, लेकिन वे पात्र हैं, उन्हें दावा और आपत्ति के चरण के दौरान पुनः मतदाता सूची में शामिल होने का पूरा अवसर दिया जाएगा। इसी क्रम में नोटिस चरण भी शुरू कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि को समय रहते सुधारा जा सके।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 फरवरी 2026 तक सुनवाई और सत्यापन का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह फार्म-6 के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है (Voter List Revision)।

नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों को संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास जमा करना होगा। आयोग ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई है, जिसके तहत ईसीआइएनईटी मोबाइल एप और VOTERS.ECI.GOV.IN पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन जमा किए जा सकते हैं (Voter List Revision)।

आयोग ने यह भी जानकारी दी है कि वे सभी नागरिक, जो 1 जनवरी 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, अथवा 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, वे भी फार्म-6 में घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। इससे नए मतदाताओं को समय रहते मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

सूची में नाम जांचने के लिए यह करें

स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास ड्राफ्ट मतदाता सूची उपलब्ध है।

ईसीआइएनईटी मोबाइल एप और VOTERS.ECI.GOV.IN वेबसाइट पर जाकर नाम की जांच की जा सकती है।

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Newsdesk Admin 26/12/2025
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