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Home » Worker Death Due to Negligence: बिना सेफ्टी इलेक्ट्रिक काम, करंट से युवक की मौत; तीन साल बाद दुकान संचालक पर केस

Worker Death Due to Negligence: बिना सेफ्टी इलेक्ट्रिक काम, करंट से युवक की मौत; तीन साल बाद दुकान संचालक पर केस

By Newsdesk Admin 15/01/2026
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सीजी भास्कर, 15 जनवरी | Worker Death Due to Negligence : सुपेला थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में करंट लगने से हुई एक युवक की मौत के मामले में अब पुलिस कार्रवाई सामने आई है। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ लापरवाही से मौत का अपराध दर्ज किया है। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि युवक से बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इलेक्ट्रिक काम कराया जा रहा था।

Contents
बिना दस्ताने और हेलमेट कराया जा रहा था इलेक्ट्रिक कामघटना के दिन अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी मौतमर्ग कायम कर शुरू हुई थी जांच प्रक्रियाजांच में सामने आई सुरक्षा मानकों की अनदेखीतीन साल बाद दर्ज हुआ लापरवाही से मौत का अपराधपुलिस की अपील, बिना सुरक्षा काम न कराएं

बिना दस्ताने और हेलमेट कराया जा रहा था इलेक्ट्रिक काम

पुलिस जांच में सामने आया कि दुकान संचालक द्वारा वर्कर शाबिर अहमद से बिना ग्लव्स, गमबूट और हेलमेट के बिजली से जुड़ा काम कराया जा रहा था। इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आने से उसकी हालत गंभीर हो गई। यह स्थिति सीधे तौर पर (Worker Safety Violation) की ओर इशारा करती है।

घटना के दिन अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी मौत

पुलिस के अनुसार 10 दिसंबर 2022 को शाबिर अहमद, सुपेला मस्जिद (नूर) के पीछे स्थित एक दुकान में इलेक्ट्रिक कार्य कर रहा था। करंट लगने के बाद उसे तुरंत शंकराचार्य अस्पताल, जुनवानी ले जाया गया, जहां आपातकालीन इलाज के दौरान दोपहर 1:48 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मर्ग कायम कर शुरू हुई थी जांच प्रक्रिया

घटना की सूचना पर सुपेला थाना पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। मौके पर पंचनामा कार्रवाई की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कार्डियो-रेस्पिरेटरी अरेस्ट बताया गया, जबकि संभावित कारण इलेक्ट्रिक शॉक दर्ज किया गया।

जांच में सामने आई सुरक्षा मानकों की अनदेखी

जांच के दौरान मृतक के परिजन, प्रत्यक्षदर्शी और अन्य गवाहों के बयान लिए गए। इन बयानों से यह तथ्य सामने आया कि दुकान में काम के दौरान किसी भी प्रकार के सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। पुलिस ने माना कि यदि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए होते, तो इस हादसे को रोका जा सकता था — यह स्पष्ट रूप से (Electrical Work Safety) से जुड़ा मामला है।

तीन साल बाद दर्ज हुआ लापरवाही से मौत का अपराध

सभी दस्तावेजों, मेडिकल रिपोर्ट, मर्ग डायरी और गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में लापरवाही प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुई है।

पुलिस की अपील, बिना सुरक्षा काम न कराएं

मामले के बाद पुलिस ने आम नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक या जोखिम भरे काम में सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी न करें। थोड़ी सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है — यह मामला (Workplace Safety Law) का गंभीर उदाहरण है।

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