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Home » बिग ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ के 6 हजार 285 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द 🛑 BEd डिग्री धारकों को सुप्रीम झटका 🛑 छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले पर फिर लगी मुहर

बिग ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ के 6 हजार 285 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द 🛑 BEd डिग्री धारकों को सुप्रीम झटका 🛑 छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले पर फिर लगी मुहर

By Newsdesk Admin 05/09/2024
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सीजी भास्कर, 5 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूल में नियुक्त किए गए 6285 बीएड डिग्री धारी की नियुक्ति निरस्त हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सभी शिक्षक प्राइमरी स्कूल में भर्ती के लिए हकदार नहीं है। दरअसल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्री धारी शिक्षकों की नियुक्ति की थी। अपने फैसले में  सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि 11 अगस्त के फैसले के बाद BEd डिग्री धारी को प्राइमरी स्कूलों के पद पर अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकेगा। इसके बाद भी देश में केवल छत्तीसगढ़ी इकलौता राज्य है जहां BEd डिग्री धारकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है।राज्य शासन की नियुक्ति को  चुनौती देते हुए DEd डिप्लोमा धारी उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट मे याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 4 सितंबर 2023 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को DEd उम्मीदवारों की योग्यता को प्राइमरी स्कूलों के लिए वैध माना है।

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TAGGED: Breaking news, Chhattisgarh, High court news, india, Raipur Breaking, Supreme court news
Newsdesk Admin 05/09/2024
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