CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Big Breaking: अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट सख्त, सिटी मजिस्ट्रेट को लगाई कड़ी फटकार, अब 25 हजार का जुर्माना भरेगी राज्य सरकार

Big Breaking: अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट सख्त, सिटी मजिस्ट्रेट को लगाई कड़ी फटकार, अब 25 हजार का जुर्माना भरेगी राज्य सरकार

By Newsdesk Admin 24/08/2024
Share

सीजी भास्कर, 24 अगस्त। पति पत्नी के विवाद में गलत कार्रवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पति को हिरासत में जेल भेजने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। न्यायाधीश ने इसे एक नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कहा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं विभू दत्त गुरु ने इसे अवैध हिरासत करार देते हुए इस मामले में प्रतिवादी रहे सिटी मजिस्ट्रेट कोरबा, एसपी, एडिशनल कलेक्टर समेत राज्य शासन को फटकार लगाते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया है, जिसका भुगतान 30 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं।

ईडब्ल्यूएस फेस-2 एमपी नगर थाना सिविल लाइन रामपुर निवासी बाल्कोकर्मी लक्ष्मण साकेत पिता गोकुल साकेत 29 वर्ष के अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट गौतम सिंह (एडिशनल कलेक्टर) ने लक्ष्मण और पत्नी के बीच विवाद पर धारा 107, 116 के तहत प्रस्तुत पुलिस इश्तगाशा पर पति लक्ष्मण को जेल भेजने का निर्णय सुनाया। अधिवक्ता ने जमानत आवेदन पेश किया तो जमानत दे दिया पर जब न्यायालय से छोडऩे का समय आया तो शाम पांच बजे सॉल्वेंट श्योरिटी की शर्त लगा दी गई। शाम हो जाने के कारण लक्ष्मण की ओर से उनके अधिवक्ता सॉल्वेंट श्योरिटी पेश नहीं कर सके, जिसके चलते लक्ष्मण को गलत तरीके से जेल भेज दिया गया।


अधिवक्ता ने बताया कि मामले में सिटी मजिस्ट्रेट को सॉल्वेंट श्योरिटी मांगने का अधिकार ही नहीं था। इस मामले में लक्ष्मण की ओर से हाईकोर्ट अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट पिटिशन (क्रिमिनल) पेश किया गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य शासन को कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय ने डायह टिप्पणी भी की है कि यह एक ग्रास वाइलेशन है, जिसमें एक नागरिक के जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया गया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में कोरबा कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर , सिटी मजिस्ट्रेट एवं एसपी समेत सभी संबंधितों को दोषी मानते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है ।

You Might Also Like

Gariaband Ambulance Service: 6 नई एंबुलेंस सड़कों पर उतरीं, अब गांव-गांव पहुंचेगी तेज स्वास्थ्य सुविधा

Raipur Double Murder Case : घरेलू विवाद बना खूनी खेल! रायपुर में पूर्व पुलिसकर्मी ने पत्नी और बेटी को उतारा मौत के घाट

Minimata Mahtari Jatan Yojana : 20 हजार की मदद से बदलेगी मां और बच्चे की जिंदगी, जानिए कैसे मिलता है योजना का लाभ

Chhattisgarh High Court : 23 साल पुराने हत्याकांड में अब निर्णायक मोड़, हाईकोर्ट ने नहीं दी मोहलत, कल होगी आखिरी सुनवाई

Naxalism Issue Chhattisgarh : नक्सल मुद्दे पर राजनीति क्यों, सीएम साय का कांग्रेस पर तीखा वार, जवानों के सम्मान की दी नसीहत

Newsdesk Admin 24/08/2024
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Gariaband Ambulance Service: 6 नई एंबुलेंस सड़कों पर उतरीं, अब गांव-गांव पहुंचेगी तेज स्वास्थ्य सुविधा

(Gariaband Ambulance Service) के तहत जिले में स्वास्थ्य…

Raipur Double Murder Case : घरेलू विवाद बना खूनी खेल! रायपुर में पूर्व पुलिसकर्मी ने पत्नी और बेटी को उतारा मौत के घाट

सीजी भास्कर, 1 अप्रैल। राजधानी रायपुर से दिल…

Minimata Mahtari Jatan Yojana : 20 हजार की मदद से बदलेगी मां और बच्चे की जिंदगी, जानिए कैसे मिलता है योजना का लाभ

सीजी भास्कर, 1 अप्रैल। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित…

Chhattisgarh High Court : 23 साल पुराने हत्याकांड में अब निर्णायक मोड़, हाईकोर्ट ने नहीं दी मोहलत, कल होगी आखिरी सुनवाई

सीजी भास्कर, 1 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के चर्चित रामावतार…

Naxalism Issue Chhattisgarh : नक्सल मुद्दे पर राजनीति क्यों, सीएम साय का कांग्रेस पर तीखा वार, जवानों के सम्मान की दी नसीहत

सीजी भास्कर, 1 अप्रैल। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को…

You Might Also Like

छत्तीसगढ़

Gariaband Ambulance Service: 6 नई एंबुलेंस सड़कों पर उतरीं, अब गांव-गांव पहुंचेगी तेज स्वास्थ्य सुविधा

01/04/2026
अपराधछत्तीसगढ़

Raipur Double Murder Case : घरेलू विवाद बना खूनी खेल! रायपुर में पूर्व पुलिसकर्मी ने पत्नी और बेटी को उतारा मौत के घाट

01/04/2026
छत्तीसगढ़

Minimata Mahtari Jatan Yojana : 20 हजार की मदद से बदलेगी मां और बच्चे की जिंदगी, जानिए कैसे मिलता है योजना का लाभ

01/04/2026
छत्तीसगढ़

Chhattisgarh High Court : 23 साल पुराने हत्याकांड में अब निर्णायक मोड़, हाईकोर्ट ने नहीं दी मोहलत, कल होगी आखिरी सुनवाई

01/04/2026
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?