CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Big Breaking: अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट सख्त, सिटी मजिस्ट्रेट को लगाई कड़ी फटकार, अब 25 हजार का जुर्माना भरेगी राज्य सरकार

Big Breaking: अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट सख्त, सिटी मजिस्ट्रेट को लगाई कड़ी फटकार, अब 25 हजार का जुर्माना भरेगी राज्य सरकार

By Newsdesk Admin
24/08/2024
Share

सीजी भास्कर, 24 अगस्त। पति पत्नी के विवाद में गलत कार्रवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पति को हिरासत में जेल भेजने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। न्यायाधीश ने इसे एक नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कहा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं विभू दत्त गुरु ने इसे अवैध हिरासत करार देते हुए इस मामले में प्रतिवादी रहे सिटी मजिस्ट्रेट कोरबा, एसपी, एडिशनल कलेक्टर समेत राज्य शासन को फटकार लगाते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया है, जिसका भुगतान 30 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं।

ईडब्ल्यूएस फेस-2 एमपी नगर थाना सिविल लाइन रामपुर निवासी बाल्कोकर्मी लक्ष्मण साकेत पिता गोकुल साकेत 29 वर्ष के अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट गौतम सिंह (एडिशनल कलेक्टर) ने लक्ष्मण और पत्नी के बीच विवाद पर धारा 107, 116 के तहत प्रस्तुत पुलिस इश्तगाशा पर पति लक्ष्मण को जेल भेजने का निर्णय सुनाया। अधिवक्ता ने जमानत आवेदन पेश किया तो जमानत दे दिया पर जब न्यायालय से छोडऩे का समय आया तो शाम पांच बजे सॉल्वेंट श्योरिटी की शर्त लगा दी गई। शाम हो जाने के कारण लक्ष्मण की ओर से उनके अधिवक्ता सॉल्वेंट श्योरिटी पेश नहीं कर सके, जिसके चलते लक्ष्मण को गलत तरीके से जेल भेज दिया गया।


अधिवक्ता ने बताया कि मामले में सिटी मजिस्ट्रेट को सॉल्वेंट श्योरिटी मांगने का अधिकार ही नहीं था। इस मामले में लक्ष्मण की ओर से हाईकोर्ट अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट पिटिशन (क्रिमिनल) पेश किया गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य शासन को कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय ने डायह टिप्पणी भी की है कि यह एक ग्रास वाइलेशन है, जिसमें एक नागरिक के जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया गया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में कोरबा कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर , सिटी मजिस्ट्रेट एवं एसपी समेत सभी संबंधितों को दोषी मानते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है ।

Gariaband Samadhan Shivir : आवास के लिए अधिकारी के पैरों में गिरा परिवार, कलेक्टर ने अब दी सफाई, कहा…
Principal Tribal Vacancy : अब प्राचार्य ट्राइबल के रिक्त पदों की तैयारी शुरू, 5 तक मांगी गई जानकारी
अटल जी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि: मुख्यमंत्री साय ने कहा – छत्तीसगढ़ की पहचान अटल जी की देन
Saraipali Solar Plant Protest : जंगलबेड़ा में गोदावरी सोलर प्लांट का विरोध, पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर हुई झूमाझटकी
गाजियाबाद में टीका-कलावा विवाद: छात्राओं को स्कूल से निकाला, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Major success in Operation Aghaat: 300 किलो गांजा के साथ 3 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, 1.86 करोड़ की जब्ती

सीजी भास्कर, 05 जून। रायगढ़। नशे के खिलाफ…

Chhattisgarh anti narcotics action
Chief Minister Sai Raipur Program : रायपुर में आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे CM साय, मेधावी छात्रों को मिलेगा 2 लाख का लाभ

सीजी भास्कर, 05 जून। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय…

Instagram Plus Subscription Launch : अब स्टोरी रहेगी 48 घंटे लाइव, मिलेंगे कई प्रीमियम फीचर्स

सीजी भास्कर, 05 जून। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का…

Congress’s attack on Environment Day : रायगढ़ में प्रदूषण के खिलाफ विभाग का घेराव, सौंपा 10 सूत्रीय ज्ञापन

सीजी भास्कर, 05 जून। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले…

Major accident on Korba-Katghora road : तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से मचा हड़कंप,घंटे की मशक्कत से बचाई जान

सीजी भास्कर, 05 जून। कोरबा-कटघोरा मुख्य मार्ग पर शुक्रवार…

You Might Also Like

Online Fraud Awareness
छत्तीसगढ़

APK Fraud Alert : फर्जी मोबाइल एप से ठगी का नया जाल, पुलिस ने किया अलर्ट

26/08/2025
छत्तीसगढ़

Raipur Literature Festival 2026: काव्य, रंगमंच और विचारों का संगम, 42 सत्रों में 120 रचनाकार करेंगे संवाद

24/01/2026
Bihan Products Market Response
छत्तीसगढ़

Bihan Products Market Response : बाजार ने दी मेहनत को पहचान, बिहान महिला समूहों के उत्पादों पर उमड़ा खरीदारों का भरोसा

22/01/2026
Chhattisgarh High Court Order
छत्तीसगढ़

BSc Nursing Counselling Chhattisgarh : हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी BSc नर्सिंग काउंसलिंग की तिथि

23/10/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?