CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Big Breaking: अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट सख्त, सिटी मजिस्ट्रेट को लगाई कड़ी फटकार, अब 25 हजार का जुर्माना भरेगी राज्य सरकार

Big Breaking: अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट सख्त, सिटी मजिस्ट्रेट को लगाई कड़ी फटकार, अब 25 हजार का जुर्माना भरेगी राज्य सरकार

By Newsdesk Admin 24/08/2024
Share

सीजी भास्कर, 24 अगस्त। पति पत्नी के विवाद में गलत कार्रवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पति को हिरासत में जेल भेजने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। न्यायाधीश ने इसे एक नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कहा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं विभू दत्त गुरु ने इसे अवैध हिरासत करार देते हुए इस मामले में प्रतिवादी रहे सिटी मजिस्ट्रेट कोरबा, एसपी, एडिशनल कलेक्टर समेत राज्य शासन को फटकार लगाते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया है, जिसका भुगतान 30 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं।

ईडब्ल्यूएस फेस-2 एमपी नगर थाना सिविल लाइन रामपुर निवासी बाल्कोकर्मी लक्ष्मण साकेत पिता गोकुल साकेत 29 वर्ष के अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट गौतम सिंह (एडिशनल कलेक्टर) ने लक्ष्मण और पत्नी के बीच विवाद पर धारा 107, 116 के तहत प्रस्तुत पुलिस इश्तगाशा पर पति लक्ष्मण को जेल भेजने का निर्णय सुनाया। अधिवक्ता ने जमानत आवेदन पेश किया तो जमानत दे दिया पर जब न्यायालय से छोडऩे का समय आया तो शाम पांच बजे सॉल्वेंट श्योरिटी की शर्त लगा दी गई। शाम हो जाने के कारण लक्ष्मण की ओर से उनके अधिवक्ता सॉल्वेंट श्योरिटी पेश नहीं कर सके, जिसके चलते लक्ष्मण को गलत तरीके से जेल भेज दिया गया।


अधिवक्ता ने बताया कि मामले में सिटी मजिस्ट्रेट को सॉल्वेंट श्योरिटी मांगने का अधिकार ही नहीं था। इस मामले में लक्ष्मण की ओर से हाईकोर्ट अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट पिटिशन (क्रिमिनल) पेश किया गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य शासन को कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय ने डायह टिप्पणी भी की है कि यह एक ग्रास वाइलेशन है, जिसमें एक नागरिक के जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया गया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में कोरबा कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर , सिटी मजिस्ट्रेट एवं एसपी समेत सभी संबंधितों को दोषी मानते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है ।

You Might Also Like

Ram Navami Bhilai Mahaprasad 2026: एक लाख परिवारों के अन्न से बनेगा महाप्रसाद, 41वां भव्य आयोजन तैयार

RTE Reimbursement Scam Durg 2026: निजी स्कूलों को अतिरिक्त भुगतान की जांच में सुस्ती, रिपोर्ट पर टिकी नजर

Bhilai Corporation Regularization 2026: 25 साल बाद 5 कर्मचारियों के नियमित होने का रास्ता साफ

Bastar Naxal Surrender News 2026: बस्तर का बड़ा नक्सली पापा राव कर सकता है सरेंडर, हथियारों के साथ बाहर आने की खबर

Domestic Violence Attempt Balodabazar 2026: चरित्र संदेह में पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश, आरोपी पति गिरफ्तार

Newsdesk Admin 24/08/2024
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Lok Sabha Seat Increase Bill 2026: 543 से 816 सीटों का प्रस्ताव, 33% महिला आरक्षण पर सरकार की तैयारी

सीजी भास्कर 24 मार्च Lok Sabha Seat Increase…

Ram Navami Bhilai Mahaprasad 2026: एक लाख परिवारों के अन्न से बनेगा महाप्रसाद, 41वां भव्य आयोजन तैयार

Ram Navami Bhilai Mahaprasad 2026 : Bhilai नगर…

RTE Reimbursement Scam Durg 2026: निजी स्कूलों को अतिरिक्त भुगतान की जांच में सुस्ती, रिपोर्ट पर टिकी नजर

RTE Reimbursement Scam Durg 2026 : Durg जिले…

Bhilai Corporation Regularization 2026: 25 साल बाद 5 कर्मचारियों के नियमित होने का रास्ता साफ

Bhilai Corporation Regularization 2026 : Bhilai नगर निगम…

Bastar Naxal Surrender News 2026: बस्तर का बड़ा नक्सली पापा राव कर सकता है सरेंडर, हथियारों के साथ बाहर आने की खबर

Bastar Naxal Surrender News 2026 : Bastar में…

You Might Also Like

छत्तीसगढ़धर्मसामाजिकसांस्कृतिक

Ram Navami Bhilai Mahaprasad 2026: एक लाख परिवारों के अन्न से बनेगा महाप्रसाद, 41वां भव्य आयोजन तैयार

24/03/2026
छत्तीसगढ़

RTE Reimbursement Scam Durg 2026: निजी स्कूलों को अतिरिक्त भुगतान की जांच में सुस्ती, रिपोर्ट पर टिकी नजर

24/03/2026
छत्तीसगढ़

Bhilai Corporation Regularization 2026: 25 साल बाद 5 कर्मचारियों के नियमित होने का रास्ता साफ

24/03/2026
अपराधछत्तीसगढ़

Bastar Naxal Surrender News 2026: बस्तर का बड़ा नक्सली पापा राव कर सकता है सरेंडर, हथियारों के साथ बाहर आने की खबर

24/03/2026
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?