CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Big Breaking: अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट सख्त, सिटी मजिस्ट्रेट को लगाई कड़ी फटकार, अब 25 हजार का जुर्माना भरेगी राज्य सरकार

Big Breaking: अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट सख्त, सिटी मजिस्ट्रेट को लगाई कड़ी फटकार, अब 25 हजार का जुर्माना भरेगी राज्य सरकार

By Newsdesk Admin
24/08/2024
Share

सीजी भास्कर, 24 अगस्त। पति पत्नी के विवाद में गलत कार्रवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पति को हिरासत में जेल भेजने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। न्यायाधीश ने इसे एक नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कहा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं विभू दत्त गुरु ने इसे अवैध हिरासत करार देते हुए इस मामले में प्रतिवादी रहे सिटी मजिस्ट्रेट कोरबा, एसपी, एडिशनल कलेक्टर समेत राज्य शासन को फटकार लगाते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया है, जिसका भुगतान 30 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं।

ईडब्ल्यूएस फेस-2 एमपी नगर थाना सिविल लाइन रामपुर निवासी बाल्कोकर्मी लक्ष्मण साकेत पिता गोकुल साकेत 29 वर्ष के अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट गौतम सिंह (एडिशनल कलेक्टर) ने लक्ष्मण और पत्नी के बीच विवाद पर धारा 107, 116 के तहत प्रस्तुत पुलिस इश्तगाशा पर पति लक्ष्मण को जेल भेजने का निर्णय सुनाया। अधिवक्ता ने जमानत आवेदन पेश किया तो जमानत दे दिया पर जब न्यायालय से छोडऩे का समय आया तो शाम पांच बजे सॉल्वेंट श्योरिटी की शर्त लगा दी गई। शाम हो जाने के कारण लक्ष्मण की ओर से उनके अधिवक्ता सॉल्वेंट श्योरिटी पेश नहीं कर सके, जिसके चलते लक्ष्मण को गलत तरीके से जेल भेज दिया गया।


अधिवक्ता ने बताया कि मामले में सिटी मजिस्ट्रेट को सॉल्वेंट श्योरिटी मांगने का अधिकार ही नहीं था। इस मामले में लक्ष्मण की ओर से हाईकोर्ट अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट पिटिशन (क्रिमिनल) पेश किया गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य शासन को कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय ने डायह टिप्पणी भी की है कि यह एक ग्रास वाइलेशन है, जिसमें एक नागरिक के जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया गया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में कोरबा कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर , सिटी मजिस्ट्रेट एवं एसपी समेत सभी संबंधितों को दोषी मानते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है ।

Jashpur ganja seizure : नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 552 किलो गांजा जब्त
बहुप्रतिक्षित नगर निगम के लिए 67 पार्षद प्रत्याशियों के नाम पर भाजपा की लगी मुहर, सभी वार्ड में मंथन बाद प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने जारी की सूची
भूपेश बघेल का भाजपा पर तीखा वार: बोले – RSS के दबाव में नहीं मनाया आदिवासी दिवस, आदिवासी CM होने के बावजूद एक भी कार्यक्रम नहीं
Assembly Elections Dates 2024: जम्मू कश्मीर में 3 चरणों, हरियाणा में एक चरण में चुनाव, 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे
चक्रवाती तूफान ‘दाना’ को लेकर उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद, 200 से ज्यादा ट्रेने रद्द, 120 की स्पीड से चलेगी तेज हवाएं
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Mahadev Betting Shefali Bagga
Mahadev Betting Shefali Bagga : महादेव ऐप जांच में फिर ईडी के सामने पेश हुईं शेफाली बग्गा, डिजिटल सबूतों को लेकर पूछताछ तेज

महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय…

Raigarh Railway Porter Attack : रेलवेकर्मी पर हमला, ₹10 हजार नहीं देने पर वार

Raigarh railway porter attack

Balodabazar Violence Case
Balodabazar Violence Case : सुप्रीम कोर्ट से अमित बघेल को बड़ी राहत, बलौदाबाजार हिंसा मामले में मिली जमानत

सीजी भास्कर, 17 जुलाई : बलौदाबाजार हिंसा मामले…

SIA Investigation
SIA Investigation : धमतरी के एटीएम से निकले 3.20 करोड़ रुपये, विदेशी डेबिट कार्ड से 3200 ट्रांजैक्शन के बाद जांच तेज

छत्तीसगढ़ में संदिग्ध विदेशी फंडिंग की जांच के…

Raigarh SP Office Drama 
Raigarh SP Office Drama  :  SP दफ्तर के सामने हाई-वोल्टेज ड्रामा, थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप, युवक गिरफ्तार

सीजी भास्कर, 17 जुलाई : रायगढ़ में शुक्रवार…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?