CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Big Breaking: अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट सख्त, सिटी मजिस्ट्रेट को लगाई कड़ी फटकार, अब 25 हजार का जुर्माना भरेगी राज्य सरकार

Big Breaking: अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट सख्त, सिटी मजिस्ट्रेट को लगाई कड़ी फटकार, अब 25 हजार का जुर्माना भरेगी राज्य सरकार

By Newsdesk Admin
24/08/2024
Share

सीजी भास्कर, 24 अगस्त। पति पत्नी के विवाद में गलत कार्रवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पति को हिरासत में जेल भेजने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। न्यायाधीश ने इसे एक नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कहा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं विभू दत्त गुरु ने इसे अवैध हिरासत करार देते हुए इस मामले में प्रतिवादी रहे सिटी मजिस्ट्रेट कोरबा, एसपी, एडिशनल कलेक्टर समेत राज्य शासन को फटकार लगाते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया है, जिसका भुगतान 30 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं।

ईडब्ल्यूएस फेस-2 एमपी नगर थाना सिविल लाइन रामपुर निवासी बाल्कोकर्मी लक्ष्मण साकेत पिता गोकुल साकेत 29 वर्ष के अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट गौतम सिंह (एडिशनल कलेक्टर) ने लक्ष्मण और पत्नी के बीच विवाद पर धारा 107, 116 के तहत प्रस्तुत पुलिस इश्तगाशा पर पति लक्ष्मण को जेल भेजने का निर्णय सुनाया। अधिवक्ता ने जमानत आवेदन पेश किया तो जमानत दे दिया पर जब न्यायालय से छोडऩे का समय आया तो शाम पांच बजे सॉल्वेंट श्योरिटी की शर्त लगा दी गई। शाम हो जाने के कारण लक्ष्मण की ओर से उनके अधिवक्ता सॉल्वेंट श्योरिटी पेश नहीं कर सके, जिसके चलते लक्ष्मण को गलत तरीके से जेल भेज दिया गया।


अधिवक्ता ने बताया कि मामले में सिटी मजिस्ट्रेट को सॉल्वेंट श्योरिटी मांगने का अधिकार ही नहीं था। इस मामले में लक्ष्मण की ओर से हाईकोर्ट अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट पिटिशन (क्रिमिनल) पेश किया गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य शासन को कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय ने डायह टिप्पणी भी की है कि यह एक ग्रास वाइलेशन है, जिसमें एक नागरिक के जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया गया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में कोरबा कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर , सिटी मजिस्ट्रेट एवं एसपी समेत सभी संबंधितों को दोषी मानते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है ।

सुपेला अस्पताल की बड़ी लापरवाही: मरीज को चढ़ाया एक्सपायरी ग्लूकोज, डॉक्टर का गैरजिम्मेदार बयान..
Sanjay Kumar Agarwal IAS : बिलासपुर कलेक्टर का अल्टीमेटम, 30 अप्रैल तक पूरे करें अधूरे आवास, कोटा जनपद के अधिकारियों को फटकार
शिवनाथ नदी में बाढ़ का खतरा, मोंगरा बैराज से 50 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा, 10 एनीकट डूबे, राजनांदगांव में 72 घंटे से बारिश
मिर्च भरी ट्रक की बेलगाम रफ्तार, बाईक और मवेशी को ठोकर मारते एक ही परिवार के 4 लोगों को रौंदती पलट गई, ड्राइवर और क्लिनर फरार
एमसीबी में FTK से जल परीक्षण का प्रशिक्षण, सुरक्षित पेयजल पर जोर
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Egg Powder
Egg Powder : ओडिशा से यूरोप तक पहुंचा भारतीय अंडा पाउडर, पहली खेप ने खोले नए बाजार के दरवाजे

सीजी भास्कर, 21 जून। देश के कृषि निर्यात…

Banking Jobs
Banking Jobs : बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का मौका, हजारों पदों के लिए आवेदन का आखिरी मौका कल

सीजी भास्कर, 21 जून। सरकारी बैंक में काम…

Team India England tour squad : विराट-बुमराह की वापसी, शतकवीर यशस्वी बाहर

Team India England tour squad

Yoga Day Event Controversy in Bemetara : नाराज हुए विधायक ईश्वर साहू, मंच छोड़कर चले गए

Yoga Day Event Controversy in Bemetara

Cannabis Law : गांजा को लेकर बढ़ती बहस के पीछे क्या है वजह, बदल सकते हैं पुराने नियम

सीजी भास्कर, 21 जून। देश में नशे और…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?