CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Big Breaking: अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट सख्त, सिटी मजिस्ट्रेट को लगाई कड़ी फटकार, अब 25 हजार का जुर्माना भरेगी राज्य सरकार

Big Breaking: अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट सख्त, सिटी मजिस्ट्रेट को लगाई कड़ी फटकार, अब 25 हजार का जुर्माना भरेगी राज्य सरकार

By Newsdesk Admin 24/08/2024
Share

सीजी भास्कर, 24 अगस्त। पति पत्नी के विवाद में गलत कार्रवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पति को हिरासत में जेल भेजने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। न्यायाधीश ने इसे एक नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कहा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं विभू दत्त गुरु ने इसे अवैध हिरासत करार देते हुए इस मामले में प्रतिवादी रहे सिटी मजिस्ट्रेट कोरबा, एसपी, एडिशनल कलेक्टर समेत राज्य शासन को फटकार लगाते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया है, जिसका भुगतान 30 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं।

ईडब्ल्यूएस फेस-2 एमपी नगर थाना सिविल लाइन रामपुर निवासी बाल्कोकर्मी लक्ष्मण साकेत पिता गोकुल साकेत 29 वर्ष के अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट गौतम सिंह (एडिशनल कलेक्टर) ने लक्ष्मण और पत्नी के बीच विवाद पर धारा 107, 116 के तहत प्रस्तुत पुलिस इश्तगाशा पर पति लक्ष्मण को जेल भेजने का निर्णय सुनाया। अधिवक्ता ने जमानत आवेदन पेश किया तो जमानत दे दिया पर जब न्यायालय से छोडऩे का समय आया तो शाम पांच बजे सॉल्वेंट श्योरिटी की शर्त लगा दी गई। शाम हो जाने के कारण लक्ष्मण की ओर से उनके अधिवक्ता सॉल्वेंट श्योरिटी पेश नहीं कर सके, जिसके चलते लक्ष्मण को गलत तरीके से जेल भेज दिया गया।


अधिवक्ता ने बताया कि मामले में सिटी मजिस्ट्रेट को सॉल्वेंट श्योरिटी मांगने का अधिकार ही नहीं था। इस मामले में लक्ष्मण की ओर से हाईकोर्ट अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट पिटिशन (क्रिमिनल) पेश किया गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य शासन को कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय ने डायह टिप्पणी भी की है कि यह एक ग्रास वाइलेशन है, जिसमें एक नागरिक के जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया गया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में कोरबा कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर , सिटी मजिस्ट्रेट एवं एसपी समेत सभी संबंधितों को दोषी मानते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है ।

You Might Also Like

प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शैलाभ साहू को मिला अहम पद, मंत्री के OSD नियुक्त

झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 4 माओवादी ढेर, मुठभेड़ जारी

सूखे का असर: पानी की खोज में हाथियों का हमला, गांवों में मची अफरा-तफरी

पानी की तलाश में जंगल छोड़ गांव पहुंचे हाथी, फसलें तबाह

रायगढ़ में वन विभाग की कार्रवाई, सांभर शिकार मामले में 5 अरेस्ट

Newsdesk Admin 24/08/2024
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शैलाभ साहू को मिला अहम पद, मंत्री के OSD नियुक्त

सीजी भास्कर 17 अप्रैल रायपुर। राज्य सरकार ने…

झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 4 माओवादी ढेर, मुठभेड़ जारी

सीजी भास्कर 17 अप्रैल जगदलपुर/झारखंड। झारखंड के हजारीबाग और…

सूखे का असर: पानी की खोज में हाथियों का हमला, गांवों में मची अफरा-तफरी

सीजी भास्कर 17 अप्रैल रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले…

पानी की तलाश में जंगल छोड़ गांव पहुंचे हाथी, फसलें तबाह

सीजी भास्कर 17 अप्रैल रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले…

रायगढ़ में वन विभाग की कार्रवाई, सांभर शिकार मामले में 5 अरेस्ट

सीजी भास्कर 17 अप्रैल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला…

You Might Also Like

छत्तीसगढ़

प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शैलाभ साहू को मिला अहम पद, मंत्री के OSD नियुक्त

17/04/2026
छत्तीसगढ़ट्रेंडिंग

झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 4 माओवादी ढेर, मुठभेड़ जारी

17/04/2026
छत्तीसगढ़

सूखे का असर: पानी की खोज में हाथियों का हमला, गांवों में मची अफरा-तफरी

17/04/2026
छत्तीसगढ़ट्रेंडिंग

पानी की तलाश में जंगल छोड़ गांव पहुंचे हाथी, फसलें तबाह

17/04/2026
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?