CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Bilaspur HighCourt Order: सरेंडर की मोहलत के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य को 10 हजार मुआवजा देने का आदेश

Bilaspur HighCourt Order: सरेंडर की मोहलत के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य को 10 हजार मुआवजा देने का आदेश

By Newsdesk Admin 14/11/2025
Share

सीजी भास्कर, 14 नवंबर | Bilaspur HighCourt Order से जुड़े इस पूरे मामले में अदालत ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने माना कि आरोपी को सरेंडर करने के लिए निर्धारित समय दिया गया था, फिर भी पुलिस ने जल्दबाज़ी दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। डिवीजन बेंच ने कहा कि यह कदम संविधान के संरक्षण प्राप्त अधिकारों के विपरीत है।
(HighCourt Direction)

Contents
सरेंडर की वैध अवधि के बीच ही कार्रवाईएसएसपी के जवाब पर कोर्ट की तीखी टिप्पणीमौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गयासरकार को मुआवजा देने का निर्देशजानिए केस की पृष्ठभूमिहाईकोर्ट में अपील के बाद पलटा फैसला

सरेंडर की वैध अवधि के बीच ही कार्रवाई

अदालत ने 8 अक्टूबर 2025 को आरोपी विजय चौधरी को एक महीना का समय दिया था, ताकि वह ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर सके। यह अवधि 8 नवंबर तक वैध थी। इसके बावजूद 29 अक्टूबर को ही सिविल लाइन थाने की टीम ने विजय को उठाकर गिरफ्तारी दर्ज कर ली।
याचिकाकर्ता ने इसे सीधे-सीधे न्यायिक आदेश की अनदेखी बताते हुए चुनौती दी।

एसएसपी के जवाब पर कोर्ट की तीखी टिप्पणी

हाईकोर्ट के नोटिस पर पेश किए गए एसएसपी के हलफनामे में कहा गया था कि पुलिस को “विश्वसनीय सूचना” मिली थी कि आरोपी किसी दूसरे अपराध की कोशिश कर सकता है, इसलिए गिरफ्तारी जरूरी थी।
लेकिन चीफ जस्टिस की बेंच ने इस तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा—
“जब समय सीमा कोर्ट ने तय कर दी थी, तब पुलिस को स्वयं निर्णय लेने के बजाय अदालत की अनुमति लेनी चाहिए थी।”
(Illegal Arrest Case)

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया

बेंच ने स्पष्ट कहा कि बिना अनुमति की इस कार्रवाई से आरोपी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत कोई भी संस्था न्यायालयीय आदेश को खुफिया इनपुट के आधार पर नहीं बदल सकती।
हालांकि पुलिस की तरफ से बिना शर्त माफी भी दर्ज की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

सरकार को मुआवजा देने का निर्देश

अदालत ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दो सप्ताह के भीतर विजय चौधरी को 10 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाए।
यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया से बाहर जाकर की गई हर कार्रवाई नागरिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है।

जानिए केस की पृष्ठभूमि

मूल मामला बिलासपुर के एक पुराने दोहरे हत्याकांड से संबंधित है। 2013 में वृद्ध दंपती दशरथ लाल खंडेलवाल और उनकी पत्नी विमला देवी पर घर में नकाबपोशों ने हमला किया था।
हमलावरों ने चाकू से वार कर पति की हत्या कर दी और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं।

उस समय की जांच में पुलिस ने चार महीने बाद दो युवकों को गिरफ्तार किया, लेकिन देरी के कारण साक्ष्य कमजोर पड़ गए।
गवाहों ने पहचान में असमर्थता जताई और सुनवाई के दौरान संदेह का लाभ देते हुए आरोपियों को रिहा कर दिया गया।

हाईकोर्ट में अपील के बाद पलटा फैसला

राज्य शासन ने आरोपियों की रिहाई के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। सुनवाई में कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का निर्णय रद्द करते हुए आरोपी को सरेंडर के लिए एक माह का समय दिया था।
इसी अवधि में बिल्कुल अलग अंदाज़ में पुलिस ने जल्दबाजी दिखाते हुए गिरफ्तारी की, जिसके बाद पूरा मामला अदालत की दहलीज तक फिर पहुंच गया।

You Might Also Like

ITI Vacancy Status Chhattisgarh: विधानसभा में सामने आई आईटीआई में रिक्त पदों की स्थिति, मंत्री खुशवंत साहेब ने दी जानकारी

GST Raid In Bilaspur : बॉलीवुड अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के पति सहित 3 कंपनियों ने सरेंडर किए 27.50 करोड़

Lionel Messi Delhi Visit: राजधानी में फुटबॉल आइकन का ऐतिहासिक दिन, पीएम से मुलाकात से स्टेडियम शो तक पूरा शेड्यूल

Bhilai Ganja Smuggling: रायपुर नाका से खुली तस्करी की परतें, मुख्य सप्लायर दबोचा गया

Gariaband Liquor Smuggling: फिंगेश्वर में पुलिस की दोहरी कार्रवाई, 77 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त, छह आरोपी दबोचे

Newsdesk Admin 14/11/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

ITI Vacancy Status Chhattisgarh: विधानसभा में सामने आई आईटीआई में रिक्त पदों की स्थिति, मंत्री खुशवंत साहेब ने दी जानकारी

ITI Vacancy Status Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन…

GST Raid In Bilaspur
GST Raid In Bilaspur : बॉलीवुड अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के पति सहित 3 कंपनियों ने सरेंडर किए 27.50 करोड़

सीजी भास्कर, 15 दिसंबर। स्टेट जीएसटी विभाग (GST…

Play School Notice Issued
Play School Notice Issued : प्ले स्कूलों पर शिक्षा विभाग की सख्ती, 625 संचालकों को नोटिस जारी

सीजी भास्कर, 15 दिसंबर। निजी प्ले स्कूलों (Play…

Bear Terror in CG
Bear Terror in CG : जंगल से भटके भालुओं का शहर में तांडव, रिहायशी इलाके में घुसे तीन भालू, दो लोग घायल

सीजी भास्कर, 15 दिसंबर। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ शहर…

Sex Racket Busted
Sex Racket Busted : देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़, महिला समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

सीजी भास्कर, 15 दिसंबर। महिला थाना पुलिस ने…

You Might Also Like

छत्तीसगढ़राजनीति

ITI Vacancy Status Chhattisgarh: विधानसभा में सामने आई आईटीआई में रिक्त पदों की स्थिति, मंत्री खुशवंत साहेब ने दी जानकारी

15/12/2025
GST Raid In Bilaspur
छत्तीसगढ़

GST Raid In Bilaspur : बॉलीवुड अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के पति सहित 3 कंपनियों ने सरेंडर किए 27.50 करोड़

15/12/2025
ट्रेंडिंगदेश-दुनिया

Lionel Messi Delhi Visit: राजधानी में फुटबॉल आइकन का ऐतिहासिक दिन, पीएम से मुलाकात से स्टेडियम शो तक पूरा शेड्यूल

15/12/2025
छत्तीसगढ़

Bhilai Ganja Smuggling: रायपुर नाका से खुली तस्करी की परतें, मुख्य सप्लायर दबोचा गया

15/12/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?