CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Chhattisgarh High Court Divorce Ruling: पत्नी का अलग रहना तलाक की वजह नहीं

Chhattisgarh High Court Divorce Ruling: पत्नी का अलग रहना तलाक की वजह नहीं

By Newsdesk Admin
31/01/2026
Share

सीजी भास्कर, 31 जनवरी | Chhattisgarh High Court Divorce Ruling : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक से जुड़े एक अहम मामले में साफ कहा है कि पति-पत्नी का अलग-अलग रहना अपने-आप में तलाक का आधार नहीं बनता। अदालत ने स्पष्ट किया कि तलाक के लिए क्रूरता और परित्याग के ठोस व प्रमाणिक साक्ष्य आवश्यक होते हैं।

Contents
  • डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला
  • 35 साल पुराने विवाह से जुड़ा मामला
  • पति ने क्या लगाए थे आरोप
  • पत्नी ने क्यों रखा विरोध
  • फैमिली कोर्ट का पूर्व फैसला
  • हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
  • काउंसलिंग रिपोर्ट बनी अहम आधार
  • सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का हवाला

डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला

जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने यह टिप्पणी करते हुए पति की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि निचली अदालत द्वारा दिया गया निर्णय विधि और साक्ष्यों के अनुरूप है।

35 साल पुराने विवाह से जुड़ा मामला

यह मामला लगभग 35 वर्ष पुराने वैवाहिक संबंध से जुड़ा था। पति ने यह तर्क दिया कि उनकी पत्नी पिछले 14–15 वर्षों से उनसे अलग रह रही है, लेकिन अदालत ने कहा कि केवल अलग रहना परित्याग (Desertion) नहीं माना जा सकता।

पति ने क्या लगाए थे आरोप

पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक की याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि पत्नी झगड़ा करती थी और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। पेशे से पुजारी पति ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग की थी।

पत्नी ने क्यों रखा विरोध

पत्नी ने अदालत में कहा कि पति गाली-गलौच, मारपीट और चरित्र पर संदेह करता था। उन्होंने यह भी बताया कि वह ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं और इलाज का खर्च पति ने कभी नहीं उठाया, जिस कारण उन्हें बेटी के घर रहना पड़ा।

फैमिली कोर्ट का पूर्व फैसला

बेमेतरा फैमिली कोर्ट ने 5 जुलाई 2023 को पति की तलाक याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने माना कि पत्नी द्वारा जानबूझकर दो वर्ष या उससे अधिक समय तक परित्याग का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

हाईकोर्ट ने कहा कि क्रूरता साबित करने के लिए सामान्य आरोप पर्याप्त नहीं होते। इसके लिए ठोस घटनाएं, स्पष्ट आरोप और विश्वसनीय साक्ष्य जरूरी हैं। पति के गवाहों के बयान भी सामान्य प्रकृति के पाए गए।

काउंसलिंग रिपोर्ट बनी अहम आधार

महिला प्रकोष्ठ की काउंसलिंग रिपोर्ट में पत्नी के कथन अधिक विश्वसनीय पाए गए। कोर्ट ने माना कि प्रस्तुत रिकॉर्ड फैमिली कोर्ट के निर्णय के विपरीत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का हवाला

डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि तलाक जैसे गंभीर मामलों में अनुमान या अस्पष्ट आरोपों पर फैसला नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर पति की अपील को खारिज कर दिया गया।

बलौदा बाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव की बढ़ी रिमांड, छत्तीसगढ़ नान घोटाला में दो रिटायर्ड IAS अधिकारी और पूर्व एडवोकेट जनरल के खिलाफ FIR दर्ज
युवती के पेट से निकला बालों का गुच्छा, डॉक्टर भी रह गए हैरान
Good news for farmers : खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए तांदुला नहर में शीघ्र छूटेगा पानी, दुर्ग, बालोद व बेमेतरा जिले के किसानों को होगा लाभ, दुर्ग जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में हुआ निर्णय
CG Monsoon : छत्तीसगढ़ में समय से 12 दिन पहले मानसून की एंट्री, इन जिलों में झमाझम बारिश
धमतरी में जंगल से 9 विस्फोटक बरामद:सुरक्षा बलों ने मौके पर डिफ्यूज किया, दवाई और वॉकीटॉकी भी मिली, नक्सलियों ने किया था डंप
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Fertilizer Black Marketing Action
Fertilizer Black Marketing Action : कालाबाजारी पर सरकार का बड़ा एक्शन! 275 बोरी यूरिया जब्त, किसानों से खिलवाड़ करने वालों को सख्त चेतावनी

सीजी भास्कर, 05 जुलाई : छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ…

School Uniform Quality
School Uniform Quality : स्कूल गणवेश की गुणवत्ता पर सरकार का बड़ा दावा, 100% जांच के बाद ही हो रही सप्लाई

सीजी भास्कर, 05 जुलाई :  छत्तीसगढ़ सरकार ने…

Shyama Prasad Mukherjee Statue
Shyama Prasad Mukherjee Statue : छत्तीसगढ़ के 32 शहरों में लगेंगी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं

सीजी भास्कर, 05 जुलाई :  छत्तीसगढ़ सरकार ने…

Dumartarai Wholesale Market Phase 2
Dumartarai Wholesale Market Phase 2 : आज मुख्यमंत्री साय करेंगे डूमरतराई थोक बाजार फेस-2 का लोकार्पण

सीजी भास्कर, 05 जुलाई :  छत्तीसगढ़ की राजधानी…

Bilaspur Conversion Row
Bilaspur Conversion Row : IMA सभा भवन में मतांतरण के आरोप पर हंगामा, हिंदू संगठनों ने FIR की उठाई मांग

सीजी भास्कर, 05 जुलाई :  शहर के सीएमडी…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?