सीजी भास्कर, 23 सितंबर : छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (Chhattisgarh NSA Order) के तहत प्रदेश के सभी 33 जिला कलेक्टरों को विशेष शक्तियां दी गई हैं। यह अधिकार 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में जिला दंडाधिकारी कानून में निर्धारित परिस्थितियों के तहत निवारक निरोध की कार्रवाई कर सकेंगे। सरकार की ओर से यह व्यवस्था सीमित अवधि के लिए लागू की गई है।
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1 अक्टूबर से लागू होगा आदेश
सरकार के आदेश के अनुसार रासुका लागू (Chhattisgarh NSA Order) होने के बाद सभी 33 जिलों के कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार रहेगा। इसका उद्देश्य लोक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था से जुड़े संभावित खतरों को रोकने के लिए प्रशासन को निवारक कार्रवाई की शक्ति देना है। रिपोर्टों के मुताबिक सरकार ने यह कदम त्योहारी सीजन और संभावित कानून-व्यवस्था संबंधी चुनौतियों को देखते हुए उठाया है। गृह विभाग की अधिसूचना में सांप्रदायिक सौहार्द और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका का भी उल्लेख किया गया है।
क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 यानी NSA एक निवारक निरोध कानून है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध के लिए सजा देना नहीं, बल्कि कानून में निर्धारित परिस्थितियों में संभावित खतरे को रोकना है। NSA की विशेष शक्ति (Chhattisgarh NSA Order) मिलने का अर्थ यह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से हिरासत में लिया जा सकता है। कार्रवाई के लिए कानून में निर्धारित शर्तों और प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।
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क्या कर सकेंगे कलेक्टर
इस आदेश के बाद कलेक्टरों को निवारक निरोध की शक्ति का इस्तेमाल करने का अधिकार रहेगा। यदि किसी व्यक्ति की गतिविधियों से लोक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति कानून के तहत बनती है, तो संबंधित जिला दंडाधिकारी निर्धारित प्रावधानों के तहत निरोधात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। कलेक्टरों को मिली पावर (Chhattisgarh NSA Order) सामान्य गिरफ्तारी की शक्ति से अलग है। इसका इस्तेमाल कानून में तय परिस्थितियों और प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है।
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31 दिसंबर तक ही प्रभावी रहेगा आदेश
राज्य सरकार की ओर से दी गई NSA की विशेष शक्ति (Chhattisgarh NSA Order) 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। यानी यह व्यवस्था तीन महीने की निर्धारित अवधि के लिए है। अवधि समाप्त होने के बाद इन विशेष शक्तियों को आगे जारी रखने के लिए नया सरकारी आदेश आवश्यक होगा। प्रदेश में कुल 33 जिले हैं और राजस्व विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर भी राज्य में 33 जिलों का उल्लेख है।
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कानून-व्यवस्था पर प्रशासन की नजर
सरकार की इस व्यवस्था के बाद जिला प्रशासन को संभावित कानून-व्यवस्था संबंधी परिस्थितियों से निपटने के लिए अतिरिक्त कानूनी अधिकार मिलेंगे। हालांकि, NSA के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते समय संबंधित कानूनी प्रावधानों और प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य रहेगा। रासुका का आदेश (Chhattisgarh NSA Order) फिलहाल तीन महीने की अवधि के लिए लागू किया गया है। इस दौरान जिला स्तर पर कलेक्टर कानून में दी गई शक्तियों के तहत आवश्यक निवारक कार्रवाई कर सकेंगे।
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