सीजी भास्कर, 10 जून : गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में अवैध रेत कारोबार पर खनिज विभाग (GPM Illegal Sand Storage) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मामलों में कुल 80 हजार 520 रुपये का अर्थदंड वसूला है। जांच के दौरान एक स्वीकृत रेत भंडारण स्थल पर नियमों की अनदेखी और दूसरे मामले में बिना अनुमति रेत भंडारण का खुलासा हुआ। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
भंडारण अनुज्ञा में मिली गड़बड़ी
जिला खनिज उड़नदस्ता दल को मिली शिकायत के बाद पीपरडोल स्थित स्वीकृत रेत भंडारण स्थल की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान भंडारण क्षेत्र में निर्धारित नियमों के उल्लंघन और पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी पाई गई। मामले को गंभीर मानते हुए खनिज विभाग ने संबंधित संचालक पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
बिना अनुमति जमा कर रखी थी रेत
वहीं दूसरी कार्रवाई रूमगा-मासूलडांड क्षेत्र में की गई, जहां बिना वैध अनुमति के रेत का भंडारण किया जा रहा था। जांच में करीब 30 घन मीटर रेत अवैध रूप से संग्रहित मिली। इस मामले में संबंधित व्यक्ति पर 30 हजार 520 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसकी राशि निर्धारित खनिज मद में जमा करा दी गई।
अवैध कारोबारियों पर रहेगी नजर
खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की शिकायतों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि खनिज संपदा के अवैध दोहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।



