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Home » GSTAT Raipur  : 27 जुलाई से शुरू होगी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की सुनवाई 

GSTAT Raipur  : 27 जुलाई से शुरू होगी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की सुनवाई 

By Newsdesk Admin
19/07/2026
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GSTAT Raipur 
GSTAT Raipur 

सीजी भास्कर, 19 जुलाई : छत्तीसगढ़ के करदाताओं, अधिवक्ताओं और विभागीय अधिकारियों के लिए राहतभरी खबर है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT Raipur) की रायपुर बेंच 27 जुलाई से नियमित सुनवाई शुरू करेगी। इसके साथ ही लंबे समय से लंबित जीएसटी विवादों के त्वरित निपटारे का रास्ता खुल जाएगा।

Contents
    • GSTAT Raipur सोमवार से शुक्रवार तक होगी नियमित सुनवाई
    • ई-फाइलिंग पोर्टल पर मिलेगी कॉज लिस्ट
  • नियमित अपडेट देखने की अपील GSTAT Raipur

ट्रिब्यूनल की नियमित कार्यवाही शुरू होने से व्यापारियों, टैक्स कंसल्टेंट्स और अधिकृत प्रतिनिधियों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब जीएसटी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। रायपुर (GSTAT Raipur) में ट्रिब्यूनल की सुनवाई फिलहाल नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-19 स्थित नॉर्थ बी-ब्लॉक, वाणिज्यिक कर-जीएसटी भवन के अस्थायी परिसर से संचालित की जाएगी।

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GSTAT Raipur सोमवार से शुक्रवार तक होगी नियमित सुनवाई

जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT Raipur) के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश के अनुसार रायपुर बेंच में सभी श्रेणियों के मामलों की सुनवाई सोमवार से शुक्रवार तक नियमित रूप से होगी। मामलों को तय प्रक्रिया के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा, ताकि पक्षकारों को समय पर सुनवाई मिल सके।

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ई-फाइलिंग पोर्टल पर मिलेगी कॉज लिस्ट

ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रतिदिन सूचीबद्ध होने वाले मामलों की कॉज लिस्ट (Cause List) आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। करदाता, अधिवक्ता और अन्य संबंधित पक्ष अपने मामलों की सुनवाई की तिथि और स्थिति वहीं से देख सकेंगे।

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नियमित अपडेट देखने की अपील GSTAT Raipur

ट्रिब्यूनल प्रशासन ने सभी हितधारकों से अपील की है कि वे अपने मामलों से जुड़ी नवीनतम जानकारी और सुनवाई की तारीखों के लिए नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल का अवलोकन करते रहें। इससे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सकेगा। जीएसटी विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT Raipur) की नियमित सुनवाई शुरू होने से लंबित कर विवादों के निपटारे में तेजी आएगी और करदाताओं को न्यायिक राहत समय पर मिल सकेगी। इससे राज्य में व्यापारिक गतिविधियों और कर प्रशासन की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है।

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