सीजी भास्कर, 19 जुलाई : छत्तीसगढ़ में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD Rule) नहीं लगाने वाले बस संचालकों पर परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में विभाग ने 149 बस ऑपरेटरों को नोटिस जारी कर 23 जुलाई तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। तय समय में जवाब नहीं मिलने या नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित बसों के परमिट रद्द किए जा सकते हैं।
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परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक परिवहन वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD Rule) लगाना अब अनिवार्य है। इसका उद्देश्य यात्री सुरक्षा को मजबूत करना और वाहनों की रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ (VLTD Rule) में जारी कार्रवाई के तहत विभाग ने उन बस ऑपरेटरों की पहचान की है, जिन्होंने अब तक निर्धारित मानक के अनुसार वीएलटीडी डिवाइस नहीं लगाई है। ऐसे सभी संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है।
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23 जुलाई तक देना होगा जवाब VLTD Rule
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सभी नोटिसधारी बस संचालकों को 23 जुलाई तक अपना पक्ष रखना होगा। यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया या वीएलटीडी डिवाइस नहीं लगाई गई, तो संबंधित बसों के परमिट (Bus Permit) निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन जरूरी
विभाग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगाना अनिवार्य है। यह डिवाइस वाहनों की लाइव लोकेशन की निगरानी करती है और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई में मददगार होती है।
GPS लगाने से नहीं चलेगा काम VLTD Rule
कई बस संचालकों का कहना है कि उनकी बसों में पहले से जीपीएस (GPS Tracking) सिस्टम लगा हुआ है। हालांकि परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सामान्य जीपीएस सिस्टम पर्याप्त नहीं है। केवल सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप वीएलटीडी (VLTD Rule) डिवाइस लगाने पर ही नियमों का पालन माना जाएगा।
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विभाग ने सभी बस ऑपरेटरों से जल्द से जल्द मानक वीएलटीडी डिवाइस स्थापित करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि यात्री सुरक्षा से जुड़े नियमों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्धारित प्रावधानों के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।



