CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » High Court : पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों पर हाईकोर्ट ने खींची सीमा, जानिए क्यों रद्द हुआ वसूली का आदेश

High Court : पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों पर हाईकोर्ट ने खींची सीमा, जानिए क्यों रद्द हुआ वसूली का आदेश

By Newsdesk Admin
13/07/2026
Share

सीजी भास्कर, 13 जुलाई। बिलासपुर में आए एक अहम न्यायिक फैसले ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियों को लेकर चल रही कानूनी स्थिति को स्पष्ट (High Court) कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद आयोग के अधिकार क्षेत्र को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। फैसले में साफ किया गया कि आयोग की भूमिका क्या है और वह किन मामलों में आदेश जारी कर सकता है।

Contents
  • हार्वेस्टर मशीन के सौदे से जुड़ा था मामला High Court
  • आयोग की भूमिका पर अदालत की टिप्पणी
  • रिकवरी का आदेश किया निरस्त
  • फैसले से अधिकारों की सीमा हुई स्पष्ट  High Court

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आयोग की वैधानिक सीमाओं पर विस्तार से विचार किया। इसके बाद न्यायालय ने माना कि आयोग सलाह और सिफारिश करने वाली संस्था है, लेकिन उसे किसी पक्ष से धनराशि की वसूली कराने का अधिकार कानून ने नहीं दिया है।

हार्वेस्टर मशीन के सौदे से जुड़ा था मामला High Court

विवाद एक हार्वेस्टर मशीन की खरीद से जुड़ा था। मशीन की आपूर्ति समय पर नहीं होने के बाद खरीदार ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर सुनवाई के बाद आयोग ने संबंधित कलेक्टर को निर्देश दिया कि 1 लाख 26 हजार 500 रुपये की राशि वसूलकर शिकायतकर्ता को दिलाई जाए। इस आदेश को कमला मोटर्स ने बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की।

आयोग की भूमिका पर अदालत की टिप्पणी

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अनुसार आयोग केवल मामलों की जांच कर सकता है और सरकार को अपनी सिफारिश भेज सकता है। अधिनियम में उसे किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ धन वसूली का आदेश जारी करने की शक्ति नहीं दी गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इन दलीलों पर सहमति जताई और माना कि आयोग को जांच के लिए सीमित अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें सिविल न्यायालय की शक्तियों के बराबर नहीं माना जा सकता।

रिकवरी का आदेश किया निरस्त

जस्टिस एके प्रसाद की एकलपीठ ने कहा कि आयोग किसी सक्षम न्यायिक या वैधानिक प्राधिकारी की तरह रिकवरी का आदेश पारित नहीं (High Court) कर सकता। यदि आयोग अपनी निर्धारित सीमा से बाहर जाकर ऐसा आदेश देता है तो वह कानून के अनुरूप नहीं माना जाएगा। इन्हीं टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जारी वसूली संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया।

फैसले से अधिकारों की सीमा हुई स्पष्ट  High Court

अदालत के इस निर्णय को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की वैधानिक शक्तियों की स्पष्ट व्याख्या के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि भविष्य में आयोग के समक्ष आने वाले मामलों में यह फैसला महत्वपूर्ण कानूनी आधार बनेगा और आयोग के अधिकार क्षेत्र को लेकर मार्गदर्शन देगा।

Woman jumps into Gangrel Dam : पति की प्रताड़ना से परेशान, डेढ़ साल की बेटी को किनारे छोड़ किया आत्महत्या का प्रयास
Rajya Shikshak Samman Samaroh : राज्य शिक्षक सम्मान समारोह: राज्यपाल रमेन डेका बोले- AI सहायक बने, नियंत्रक नहीं
CG Solar Project : 15 से 20 साल पुराने सोलर संयंत्र होंगे दुरुस्त, उदंती के 40 गांवों में जल्द लौटेगी रोशनी
CM हाउस में पोस्टिंग का झांसा देकर 50 लाख की ठगी: फर्जी नियुक्ति पत्र थमाकर बेरोजगारों से ऐंठे पैसे, जमीन-जेवर बेचकर जुटाई गई रकम
Raipur Pitbull Attack Case: अनुपम नगर में पिटबुल का कहर, दो व्यापारियों पर हमला, मालिक पर FIR

Quick Link

  • My Bookmark
  • Interests
  • Contact Us
  • Blog Index
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Anti Narcotics Task Force
Anti Narcotics Task Force : छत्तीसगढ़ में नशे के नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी, बनेगी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

Anti Narcotics Task Force : पुलिस अधिकारियों के…

Laxmi Rajwade WhatsApp Hacked
Laxmi Rajwade WhatsApp Hacked : मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का WhatsApp हैक! कई नेता भी बन चुके हैं शिकार

Laxmi Rajwade WhatsApp Hacked : बता दें कि…

Bilaspur Congress Protest
Bilaspur Congress Protest : कांग्रेसियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, 3 लेयर बैरिकेडिंग तोड़ कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी

Bilaspur Congress Protest : पूरे विवाद में दोनों…

Jharkhand Road Accident
Jharkhand Road Accident : झारखंड में भीषण हादसा, छत्तीसगढ़ के एक परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव निवासी एक ही परिवार के…

Chhattisgarh Liquor Scam
Chhattisgarh Liquor Scam : शराब घोटाले में ED का बड़ा दावा, कांग्रेस भवन पहुंचे 880 करोड़, 9 करोड़ की संपत्ति अटैच

छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?