CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » High Court : पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों पर हाईकोर्ट ने खींची सीमा, जानिए क्यों रद्द हुआ वसूली का आदेश

High Court : पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों पर हाईकोर्ट ने खींची सीमा, जानिए क्यों रद्द हुआ वसूली का आदेश

By Newsdesk Admin
13/07/2026
Share

सीजी भास्कर, 13 जुलाई। बिलासपुर में आए एक अहम न्यायिक फैसले ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियों को लेकर चल रही कानूनी स्थिति को स्पष्ट (High Court) कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद आयोग के अधिकार क्षेत्र को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। फैसले में साफ किया गया कि आयोग की भूमिका क्या है और वह किन मामलों में आदेश जारी कर सकता है।

Contents
  • हार्वेस्टर मशीन के सौदे से जुड़ा था मामला High Court
  • आयोग की भूमिका पर अदालत की टिप्पणी
  • रिकवरी का आदेश किया निरस्त
  • फैसले से अधिकारों की सीमा हुई स्पष्ट  High Court

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आयोग की वैधानिक सीमाओं पर विस्तार से विचार किया। इसके बाद न्यायालय ने माना कि आयोग सलाह और सिफारिश करने वाली संस्था है, लेकिन उसे किसी पक्ष से धनराशि की वसूली कराने का अधिकार कानून ने नहीं दिया है।

हार्वेस्टर मशीन के सौदे से जुड़ा था मामला High Court

विवाद एक हार्वेस्टर मशीन की खरीद से जुड़ा था। मशीन की आपूर्ति समय पर नहीं होने के बाद खरीदार ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर सुनवाई के बाद आयोग ने संबंधित कलेक्टर को निर्देश दिया कि 1 लाख 26 हजार 500 रुपये की राशि वसूलकर शिकायतकर्ता को दिलाई जाए। इस आदेश को कमला मोटर्स ने बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की।

आयोग की भूमिका पर अदालत की टिप्पणी

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अनुसार आयोग केवल मामलों की जांच कर सकता है और सरकार को अपनी सिफारिश भेज सकता है। अधिनियम में उसे किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ धन वसूली का आदेश जारी करने की शक्ति नहीं दी गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इन दलीलों पर सहमति जताई और माना कि आयोग को जांच के लिए सीमित अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें सिविल न्यायालय की शक्तियों के बराबर नहीं माना जा सकता।

रिकवरी का आदेश किया निरस्त

जस्टिस एके प्रसाद की एकलपीठ ने कहा कि आयोग किसी सक्षम न्यायिक या वैधानिक प्राधिकारी की तरह रिकवरी का आदेश पारित नहीं (High Court) कर सकता। यदि आयोग अपनी निर्धारित सीमा से बाहर जाकर ऐसा आदेश देता है तो वह कानून के अनुरूप नहीं माना जाएगा। इन्हीं टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जारी वसूली संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया।

फैसले से अधिकारों की सीमा हुई स्पष्ट  High Court

अदालत के इस निर्णय को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की वैधानिक शक्तियों की स्पष्ट व्याख्या के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि भविष्य में आयोग के समक्ष आने वाले मामलों में यह फैसला महत्वपूर्ण कानूनी आधार बनेगा और आयोग के अधिकार क्षेत्र को लेकर मार्गदर्शन देगा।

NDPS Act Case India : दुर्ग में 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार, नेवई-उतई पुलिस ने 6.5 किलो गांजा जब्त किया, आरोपी न्यायिक रिमांड पर
High Court Bilaslpur : संविदा सेवा वृद्धि निरस्तीकरण पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, मेडिकल कॉलेज से मांगा जवाब
Independence Day 2026 : स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, रायपुर में ध्वजारोहण करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
Chhattisgarh Monsoon Return 2025: मानसून की देरी के बाद जल्द लौटेगी, दक्षिण-मध्य इलाकों में हल्की बारिश जारी
CGPSC Recruitment Scam : आरोपी उत्कर्ष चंद्राकर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत खारिज
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Police Job Fraud
Police Job Fraud : पुलिस आरक्षक बनाने 14 लाख रुपये की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

झांसा देकर एक परिवार से 14 लाख रुपये…

Pendra News
Pendra News : दूरस्थ ग्राम डाहीबहरा की बालिका उर्मिला बैगा को पेण्ड्रा के पीएम श्री विद्यालय एवं छात्रावास में मिला प्रवेश

दूरस्थ ग्राम डाहीबहरा की आर्थिक रूप से कमजोर…

Bear Attack
Bear Attack : मरवाही के जंगल में अचानक भालू का हमला, एक ही दिन में तीन लोग घायल, समय रहते अस्पताल पहुंचाने से बची जान

जंगल की ओर गए लोगों पर अचानक भालू…

Gariaband Accident
Gariaband Accident : गरियाबंद में आमने सामने हुई जोरदार टक्कर, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप बाल बाल बचे

बाजार चौक में उस समय लोगों की नजरें…

Leopard Video
Leopard Video : रेल सुरंग में अचानक पटरी पर दिखा तेंदुआ, वीडियो बनते ही कर्मचारियों में फैल गई दहशत

जंगल और पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाले…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?