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Illegal Liquor Seizure : 5.20 लाख की विदेशी शराब व स्कॉर्पियो वाहन जप्त

By Newsdesk Admin
17/12/2025
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Illegal Liquor Seizure
Illegal Liquor Seizure

सीजी भास्कर, 17 दिसंबर। राजनांदगांव जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई में विभाग ने भारी मात्रा में विदेशी मदिरा, एक स्कॉर्पियो वाहन तथा हाथ भट्ठी से बनी कच्ची महुआ शराब जप्त की है। यह कार्रवाई अवैध शराब तस्करी (Illegal Liquor Seizure) के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।

आबकारी उप निरीक्षक अनिल सिंह एवं राजकुमार कुर्रे के नेतृत्व में आबकारी जांच चौकी बोरतलाब पर की गई कार्रवाई के दौरान एक सफेद रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक MP 09 BC-3962 को रोका गया। जांच में वाहन से 20 पेटियों में भरी 1000 पाव गोवा व्हिस्की (केवल मध्यप्रदेश में विक्रय हेतु वैध लेबल युक्त) कुल 180 बल्क लीटर विदेशी शराब अवैध रूप से परिवहन करते हुए बरामद की गई। यह मामला अवैध शराब परिवहन (Illegal Liquor Seizure) से जुड़ा हुआ पाया गया।

इस कार्रवाई में आरोपी सतीश बनोठे (33 वर्ष) निवासी मोहाटोला, थाना साल्हेकसा, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) तथा सरोज बनोठे (34 वर्ष) निवासी बोथली, थाना बहिला, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) को मौके पर गिरफ्तार किया गया। जप्त की गई विदेशी शराब की अनुमानित कीमत लगभग 1.20 लाख रुपये आंकी गई है, जबकि स्कॉर्पियो वाहन की कीमत लगभग चार लाख रुपये बताई गई है। इस प्रकार कुल जप्ती मूल्य करीब 5.20 लाख रुपये है। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 36 एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

ग्रामीण क्षेत्र में भी कार्रवाई

इसी दिन एक अन्य कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन, वृत्त राजनांदगांव ग्रामीण के नेतृत्व में ग्राम चिखलाकसा में दबिश दी गई। यहां आरोपी रूपलाल निषाद के कब्जे से चार लीटर हाथ भट्ठी से बनी कच्ची महुआ शराब जप्त की गई। यह कार्रवाई भी अवैध शराब के खिलाफ अभियान (Illegal Liquor Seizure) के अंतर्गत की गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के विरुद्ध अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा।

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