सीजी भास्कर, 03 सितंबर : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक रहेगी। शुष्क दिवस (Janmashtami Dry Day) के चलते 4 सितंबर को शराब दुकानें, बार, होटल-बार और क्लब बंद रहेंगे। वहीं रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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4 सितंबर को पूरे प्रदेश में ड्राई डे
राज्य शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने 4 सितंबर को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दौरान देशी और विदेशी शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब और अहाते भी नहीं खुलेंगे। शराब बेचने या परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों पर यह नियम लागू रहेगा। भांग और भांगघोटा की दुकानें भी बंद रहेंगी। ड्राई डे (Janmashtami Dry Day) के दौरान किसी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य स्थान पर शराब बेचने और परोसने की अनुमति नहीं होगी।
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नियम तोड़ा तो जब्त होगी शराब
शुष्क दिवस के दौरान शराब की बिक्री और परोसने के साथ गैर-लाइसेंसी स्थानों पर शराब रखने पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर शराब जब्त की जाएगी। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी होगी।
अवैध शराब की बिक्री और परिवहन रोकने के लिए आबकारी विभाग की टीमें निगरानी करेंगी। विभाग की कार्रवाई (Janmashtami Dry Day) के दौरान दुकानों और अन्य संभावित स्थानों की जांच की जाएगी।
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रायपुर में मांस-मटन की दुकानें भी रहेंगी बंद
रायपुर में जन्माष्टमी सहित सितंबर में आने वाले प्रमुख धार्मिक पर्वों पर मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने शासन के आदेश के तहत प्रतिबंध वाले दिन तय किए हैं।
इन दिनों रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानें और पशुवध गृह बंद रहेंगे। प्रतिबंध (Janmashtami Dry Day) के दौरान होटल और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी नजर रखी जाएगी।
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होटल में बिक्री मिली तो होगी कार्रवाई
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम की टीमें दुकानों के साथ होटलों की भी निगरानी करेंगी। प्रतिबंध के बावजूद कहीं मांस-मटन बिकता मिला तो सामग्री जब्त की जाएगी।
इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करेंगे।
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4 से 26 सितंबर तक अलग-अलग पर्वों पर प्रतिबंध
धार्मिक पर्वों के चलते रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध 4 सितंबर से शुरू होगा। अलग-अलग धार्मिक पर्वों के दौरान यह प्रतिबंध 26 सितंबर तक लागू रहेगा।
निगम ने जोन स्तर के अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश में शराबबंदी (Janmashtami Dry Day) 4 सितंबर को जन्माष्टमी के अवसर पर लागू रहेगी।
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