सीजी भास्कर, 28 जुलाई : छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में प्रेम प्रसंग (Love Murder Case) से जुड़े सनसनीखेज हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कापू थाना क्षेत्र में पहले प्रेमी की हत्या कर शव जलाने के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी युवती को आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है और मृतक के परिजनों को प्रतिकर राशि देने की अनुशंसा की है।
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दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश
अभियोजन के अनुसार, 2 मार्च 2021 को ग्राम भोजपुर के कोटवार ने पुलिस को सूचना दी थी कि देवा उर्फ लखन सिदार ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की।
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जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पता चला कि मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या (Love Murder Case) का था। घटना के दिन मृतक अपनी प्रेमिका यशोदा उर्फ दशोदा सारथी से मिलने पहुंचा था। वहां उसने यशोदा के साथ उसके दूसरे प्रेमी दुष्यंत यादव को देख लिया।
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गला घोंटकर हत्या, सबूत मिटाने के लिए जलाया शव
पुलिस जांच में सामने आया कि विवाद के बाद यशोदा और दुष्यंत ने मिलकर देवा उर्फ लखन सिदार की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई।
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पुलिस पूछताछ में आरोपी युवती ने सह-आरोपी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की थी। इसके बाद पुलिस ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में न्यायालय में चालान पेश किया।
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अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलीलों, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यशोदा उर्फ दशोदा सारथी को हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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इसके साथ ही अलग-अलग धाराओं में एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अदालत ने मृतक के परिजनों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 1 लाख रुपए की प्रतिकर राशि उपलब्ध कराने की अनुशंसा भी की है। वहीं, फरार आरोपी दुष्यंत यादव की तलाश अभी जारी है।
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