सीजी भास्कर, 10 अगस्त : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा जबलपुर के पर्वतारोही (Mountain Man Trademark Case) अंकित सेन को ‘माउंटेन मैन’ कहे जाने का मामला अब कानूनी विवाद में बदल गया है। छत्तीसगढ़ के प्रथम माउंट एवरेस्ट विजेता राहुल गुप्ता ने इस नाम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए रायपुर की अदालत का रुख किया है। मामला मुख्यमंत्री कार्यालय की सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें अंकित सेन को ‘माउंटेन मैन’ बताते हुए उनकी आगामी पर्वतारोहण यात्रा के लिए 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई थी।
यह भी पढ़ें : Fake NOC Controversy : देवरी में फर्जी NOC विवाद फिर गरमाया, ग्रामीणों ने पंचायत में जड़ा ताला
11 अगस्त को होगी सुनवाई
रायपुर की अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए 11 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है। राहुल गुप्ता के कानूनी प्रतिनिधियों का कहना है कि ‘माउंटेन मैन’ (Mountain Man Trademark Case) नाम के इस्तेमाल से मीडिया, समाज और संभावित प्रायोजकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। उनका दावा है कि इससे राहुल गुप्ता की लंबे समय में तैयार हुई ब्रांड वैल्यू, गुडविल और व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में नाम के इस्तेमाल को लेकर कानूनी अधिकारों का भी हवाला दिया गया है। अब 11 अगस्त की सुनवाई में अदालत इस मामले में आगे की दिशा तय करेगी।
यह भी पढ़ें : VVS Laxman : वीवीएस लक्ष्मण ने क्यों ठुकराया टीम इंडिया के हेड कोच का पद, सामने आई वजह
ट्रेडमार्क नंबर 3313526 का उल्लेख
याचिका में दावा किया गया है कि ‘माउंटेन मैन’ नाम भारत सरकार के ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999 के तहत क्लास 41 में राहुल गुप्ता के नाम से पंजीकृत है। इसके साथ ही याचिका में ट्रेडमार्क नंबर 3313526 का भी उल्लेख किया गया है।
पूरा विवाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जारी उस पोस्ट के बाद सामने आया, जिसमें अंकित सेन को ‘माउंटेन मैन’ संबोधित किया गया था। पोस्ट में उनकी आगामी पर्वतारोहण यात्रा के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की गई थी।
यह भी पढ़ें : Bastar Education News : बस्तर में लौट रही शिक्षा की रोशनी, कभी नक्सलियों ने तबाह किए थे 123 स्कूल
नाम के इस्तेमाल पर जताई आपत्ति
राहुल गुप्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ‘माउंटेन मैन’ नाम उनकी पहचान और ब्रांड वैल्यू से जुड़ा हुआ है। उनका पक्ष है कि किसी अन्य पर्वतारोही के लिए इसी नाम के इस्तेमाल से लोगों के बीच पहचान को लेकर भ्रम की स्थिति बन सकती है।
कानूनी प्रतिनिधियों के अनुसार, इस नाम को लेकर पहले से मौजूद अधिकारों और पंजीकरण को देखते हुए इसके इस्तेमाल पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। मामले में अदालत के सामने सोशल मीडिया पोस्ट और ट्रेडमार्क से जुड़े दस्तावेजों को भी आधार बनाया गया है।
यह भी पढ़ें : HPV Vaccination : सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा की ओर छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग, 1.66 लाख बालिकाओं को लगा टीका
नोटिस के बाद अदालत की शरण
राहुल गुप्ता की ओर से बताया गया है कि धारा 80, सीपीसी के तहत आवश्यक वैधानिक अवधि पूरी होने के बाद अदालत की शरण ली गई। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वकीलों की टीम पैरवी कर रही है।
फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है। ‘माउंटेन मैन’ नाम के इस्तेमाल को लेकर कानूनी स्थिति क्या बनती है और अदालत इस मामले में क्या निर्देश देती है, इसका पता 11 अगस्त की सुनवाई के बाद चलेगा।
यह भी पढ़ें : CG School Committee : रायपुर में स्कूल समितियों के गठन पर रोक, 215 स्कूलों में नई व्यवस्था अटकी



