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Home » Raipur Police Commissionerate Ban Order : नशे पर सख्ती, रोलिंग पेपर और गोगो स्मोकिंग कोन की बिक्री पर रोक

Raipur Police Commissionerate Ban Order : नशे पर सख्ती, रोलिंग पेपर और गोगो स्मोकिंग कोन की बिक्री पर रोक

By Newsdesk Admin
30/01/2026
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सीजी भास्कर, 30 जनवरी | Raipur Police Commissionerate Ban के तहत रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए बड़ा और सख्त फैसला लिया है। नाबालिगों और युवाओं में स्मोकिंग से जुड़े खतरनाक उत्पादों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए प्रशासन ने रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और पर्फेक्ट रोल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

Contents
  • 29 मार्च 2026 तक लागू रहेगा प्रतिबंधात्मक आदेश
  • स्वास्थ्य के लिए खतरनाक रसायनों की मौजूदगी बनी वजह
  • दुकानों और कैफे के जरिए युवाओं तक आसान पहुंच
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई
  • छूट के लिए आवेदन का विकल्प भी खुला
  • उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई तय

29 मार्च 2026 तक लागू रहेगा प्रतिबंधात्मक आदेश

पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है और यह 29 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत रायपुर नगरीय क्षेत्र में किसी भी स्थिति में इन उत्पादों की खुलेआम बिक्री नहीं की जा सकेगी। प्रशासन का साफ कहना है कि यह कदम युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

स्वास्थ्य के लिए खतरनाक रसायनों की मौजूदगी बनी वजह

जांच में सामने आया है कि इन उत्पादों में टाइटेनियम ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, आर्टिफिशियल डाई, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन ब्लीच जैसे जहरीले रसायन पाए जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, ये तत्व शरीर के लिए बेहद हानिकारक हैं और लंबे समय तक सेवन से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

दुकानों और कैफे के जरिए युवाओं तक आसान पहुंच

पान दुकान, किराना स्टोर, चाय दुकान, कैफे और रेस्टोरेंट जैसे सार्वजनिक स्थानों पर इन वस्तुओं की आसान उपलब्धता के कारण युवा वर्ग तेजी से इसकी ओर आकर्षित हो रहा था। पुलिस का मानना है कि इससे न केवल नशे की आदत बढ़ रही थी, बल्कि इससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों में भी इजाफा देखा जा रहा था।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई

राज्य सरकार की 21 जनवरी 2026 की अधिसूचना के आधार पर पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार रायपुर नगरीय सीमा में इन उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

छूट के लिए आवेदन का विकल्प भी खुला

पुलिस कमिश्नरेट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश में छूट या शिथिलता चाहती है, तो वह विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। आवेदन पर सुनवाई के बाद नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई तय

आदेश का पालन न करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट संकेत दिया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।

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