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Regulation Changes : आज से बदलेंगे कई नियम, यहां जानें सब कुछ

By Newsdesk Admin 01/09/2025
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Regulation Changes
Regulation Changes

सीजी भास्कर, 1 सितंबर : हर महीने की पहली तारीख से कई नियमों (Regulation Changes) में बदलाव होता है। आज सितंबर माह की पहली तारीख से भी ऐसे ही कई नियमों में हुआ बदलाव लागू होगा। इनमें एलपीजी कीमतों में बदलाव से लेकर क्रेडिट कार्ड, आईटीआर फाइलिंग से जुड़े नियम शामिल हैं। आइये जानते हैं ऐसे बदलावों के बारे में जो आपकी जेब पर असर डालेंगे और आपके रोजमर्रा के कामकाज को प्रभावित करेंगे।

एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में कटौती

तेल कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में कटौती की है। 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलिंडर की कीमत में 51.50 रुपये की कटौती की गई है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत एक सितंबर से 1580 रुपये कर दी गई। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत कम होने से व्यवसायिक उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत मिलेगी।

क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम

एसबीआई ने चुनिंदा कार्ड के लिए नियमों (Regulation Changes) में कुछ बदलाव किए हैं। ये बदलाव आज यानी 1 सितंबर, 2025 से लागू हो जाएंगे। इस नियम के अंतर्गत कुछ कार्ड्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियमों में संसोधन किया गया है। वे लोग जिनके पास ये कार्ड हैं वे डिजिटल गेमिंग और सरकारी वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन से जुड़े खर्चों पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं कमा सकेंगे। यह बदलाव वित्तीय अनुशासन और ट्रांजेक्शन पारदर्शिता के लिए किया गया है।

चांदी के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग

सरकार चांदी के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग शुरू करने जा रही है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन कीमतों पर असर पड़ सकता है। इसका उद्देश्य चांदी के बाजार में शुद्धता और मूल्य निर्धारण में एकरूपता लाना है। यह विश्वसनीयता बढ़ाएगा और उपभोक्ताओं के हित में काम करेगा।

आईटीआर फाइलिंग (Regulation Changes)

आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई, 2025 थी जिसे आयकर विभाग द्वारा बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। इस कारण आपको 15 सितंबर से पहले आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर नोटिस आ सकता है।

यूपीएस

एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 30 सितंबर तक यूनिफाइड पेंशन योजना को चुनना होगा। इसे चुनने के लिए पहले 30 जून का समय तय किया गया था। हालांकि, इसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है।

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Newsdesk Admin 01/09/2025
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