सीजी भास्कर, 22 मई। शासकीय प्राथमिक शाला गहनाखार में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) राहुल बैपारी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित (Teacher suspended in Mahasamund) कर दिया गया है। यह कार्रवाई महासमुंद जिले के सरायपाली विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
जांच में यह पाया गया कि श्री बैपारी विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते थे और कार्य समय के दौरान भी उनका रवैया लापरवाह रहा। इससे पूर्व उन्हें इस संबंध में स्पष्टीकरण हेतु नोटिस भी जारी किया गया था, किंतु उनके कार्य व्यवहार में कोई सुधार नहीं देखा गया। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि उनकी कार्यप्रणाली छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन करती है।
प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद विजय कुमार लहरे ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत राहुल बैपारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। निलंबन (Teacher suspended in Mahasamund) अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सरायपाली निर्धारित किया गया है। इस दौरान नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।