ऐसे पकड़ा गया आरोपी?
सीजी भास्कर, 28 अगस्त। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सरकारी आवासीय विद्यालय के बच्चों के खाने में जहर मिलाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है।
बुधवार को पुलिस ने 426 बच्चों के खाने में फिनाइल मिलाने वाले आरोपी सहायक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी धनंजय साहू को छात्रावास अधीक्षक दुजाल पटेल की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी धनंजय जिले के पाकेला गांव में छात्रों के लिए सरकारी आवासीय पोर्टा केबिन स्कूल में सहायक शिक्षक है।
पुलिस के बताया कि मंगलवार को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई।
इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सहायक शिक्षक धनंजय साहू छात्रावास अधीक्षक पटेल के साथ अपने निजी मतभेदों के चलते 21 अगस्त को स्कूल के छात्रों के लिए रात के खाने में पकाई गई सब्जी में फिनाइल मिला दिया था।
खाने में मिलाया जहर
इसके बाद जब पोर्टा केबिन के एक कर्मचारी ने खाने में दुर्गंध महसूस की और पास में फिनाइल की खाली बोतलें देखी तो वह हैरान रह गया।
उसने तुरंत छात्रावास अधीक्षक पटेल को इस बारे में सूचित किया। इसके बाद, भोजन को जल्दी से सुरक्षित तरीके से बाहर फेंक दिया गया।
अधिकारी ने बताया कि पटेल ने इस पूरे घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद सुकमा के जिलाधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दिए।
मतभेद के चलते बच्चो की जान से खिलावाड़
दरअसल शिक्षक धनजंय साहू और हॉस्टल के अधीक्षक दुजल पटेल के बीच पिछले एक साल से विवाद चल रहा था।
पहले इस हॉस्टल का अधीक्षक आरोपी शिक्षक धनजंय साहू था. इस दौरान उसने एक छात्र की पिटाई कर दी थी। इससे छात्र को गंभीर चोट आई थी।
इसके बाद धनंजय साहू को अधीक्षक पद से हटा दिया गया था। जिसके बाद पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई।
बस तभी से वह उससे चीढ़ने लगा। इसी रंजिश के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया।
आरोपी हिरासत में
अधिकारियों ने बताया कि जांच में साहू भूमिका सामने आई है।
उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर पटेल ने छिंदगढ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए धनंजय साहू को गिरफ्तार किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान साहू ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि छात्रावास अधीक्षक पटेल के साथ उसकी कुछ व्यक्तिगत रंजिश के चलते उसने यह अपराध किया।
कई धाराओं में मुकदमा दर्ज
पुलिस ने बताया कि साहू राज्य के दुर्ग जिले के पतोरा गांव का रहने वाला है।
उस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उसे कोर्ट में पेश किया गया उसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले के सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।