सीजी भास्कर 23 अप्रैल
राजधानी रायपुर में जीएसटी से जुड़े मामलों के निपटारे को लेकर एक बड़ी सुविधा शुरू हो गई है। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT) की रायपुर पीठ ने आधिकारिक रूप से कामकाज शुरू कर दिया है। इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर सभी करदाताओं, व्यापारियों और विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया है।
अटल नगर में बनेगा अस्थायी कार्यालय
जारी जानकारी के अनुसार, GSTAT की रायपुर पीठ का अस्थायी कार्यालय नवा रायपुर के अटल नगर स्थित वाणिज्यिक कर-जीएसटी भवन (पूर्व वैट अधिकरण भवन) में संचालित होगा। इससे अब राज्य के लोगों को अपील के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
अब सभी जीएसटी अपीलों की सुनवाई रायपुर में
नई व्यवस्था के तहत छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े सभी जीएसटी मामलों की अपीलें अब रायपुर पीठ में ही सुनी जाएंगी। यह पीठ केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 और राज्य जीएसटी कानूनों के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई करेगी।
2025 के नियमों के तहत होगी पूरी प्रक्रिया
अब अपील, आवेदन और अन्य प्रक्रियाएं GST अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2025 के तहत ही दायर की जाएंगी। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनने की उम्मीद है।
ई-फाइलिंग की सुविधा भी उपलब्ध
करदाताओं की सुविधा के लिए ई-फाइलिंग की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। संबंधित नियम, एडवाइजरी और आदेश GSTAT के आधिकारिक पोर्टल के “NOTICE” सेक्शन में उपलब्ध हैं।
मदद के लिए हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत सुविधा
अगर किसी को अपील दाखिल करने में परेशानी होती है, तो टोल-फ्री नंबर 1800-103-4782 पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध है।


