सीजी भास्कर, 16 जुलाई। मकान, फ्लैट, बंगला, प्लॉट या किसी अन्य सेवा की बुकिंग रद्द कराने वाले उपभोक्ताओं को अब जीएसटी रिफंड मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय जीएसटी विभाग ने इस संबंध में सभी राज्यों को निर्देश जारी करते हुए नए नियमों के अनुसार रिफंड दावों का निपटारा करने को कहा है। (GST refund on booking cancellation)
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नए निर्देशों के तहत यदि किसी व्यक्ति ने किसी संपत्ति या सेवा की बुकिंग के दौरान जीएसटी सहित अग्रिम राशि का भुगतान किया था और बाद में बुकिंग रद्द कर दी, तो निर्धारित शर्तों के अनुसार काटी गई जीएसटी राशि वापस की जा सकेगी।
अब तक कई मामलों (GST refund on booking cancellation) में सेवा प्रदाता या विक्रेता क्रेडिट नोट जारी नहीं करते थे, जिसके कारण उपभोक्ता न तो जीएसटी की राशि वापस ले पाते थे और न ही सरकार की ओर से रिफंड का स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध था। इससे बड़ी संख्या में लोग लंबे समय से परेशान थे।
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केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य स्तर पर भी संबंधित अधिकारियों को नए सर्कुलर के अनुसार लंबित और नए रिफंड दावों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने प्लॉट, दुकान, व्यावसायिक परिसर, मकान या अन्य सेवाओं की बुकिंग रद्द कराई है।
जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को राहत देना और बुकिंग रद्द होने की स्थिति में रिफंड प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना है। इससे भविष्य में बुकिंग और रद्दीकरण से जुड़े मामलों में अनावश्यक विवाद भी कम होने की उम्मीद है।
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