सीजी भास्कर, 14 अगस्त। सूरजपुर में पिता की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा (Surajpur Murder Case) सुनाई है। ग्राम रैसरी में शराब को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद बेटे ने टांगी से पिता पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के बाद पिता की मौत हो गई थी।
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- विवाद के दौरान टांगी से किया हमला
- पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में पेश किया चालान Surajpur Murder Case
- गवाहों और साक्ष्यों से साबित हुआ अपराध
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को अदालत ने अहम माना। सत्र न्यायाधीश थामस एक्का ने आरोपी भुवन को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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शराब को लेकर घर में अक्सर होता था विवाद Surajpur Murder Case
मामला सूरजपुर जिले के चेन्द्रा चौकी क्षेत्र के ग्राम रैसरी का है। अभियोजन के अनुसार, मृतक खेमसाय अक्सर शराब के नशे में घर पहुंचकर विवाद करता था।
पिता के इस व्यवहार से उसका 19 वर्षीय बेटा भुवन नाराज रहता था। इसी बात को लेकर घटना वाले दिन दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया।
विवाद के दौरान टांगी से किया हमला
विवाद के बीच भुवन ने अपने पिता खेमसाय पर टांगी से हमला कर दिया। हमले में खेमसाय गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। गंभीर चोटों के चलते खेमसाय की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
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पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में पेश किया चालान Surajpur Murder Case
पुलिस ने घटना से जुड़े साक्ष्यों और गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच पूरी होने के बाद आरोपी भुवन के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अदालत के सामने रखे। इन सभी पहलुओं पर न्यायालय ने विस्तार से विचार किया।
गवाहों और साक्ष्यों से साबित हुआ अपराध
सुनवाई के दौरान सामने आए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने भुवन को पिता खेमसाय की हत्या का दोषी माना।
सत्र न्यायाधीश थामस एक्का ने आरोपी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा (Surajpur Murder Case) सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद पिता की हत्या के इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत आरोपी को कठोर सजा मिली है।
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फिलहाल अदालत के फैसले के बाद मामले का ट्रायल पूरा हो गया है। शराब को लेकर शुरू हुआ पिता-पुत्र का विवाद आखिरकार हत्या में बदल गया था, जिसके चलते 19 वर्षीय बेटे को अब उम्रकैद की सजा भुगतनी होगी।
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