सीजी भास्कर, 26 अगस्त। प्रदेश में नए मुक्तिधामों के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य शासन ने 22 नगरीय निकायों के प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए मुक्तिधाम निर्माण (Chhattisgarh Mukti Dham) के लिए 8.42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इन निकायों को पहली किस्त की राशि भी जारी कर दी गई है। दूसरी किस्त के लिए तय दस्तावेज और प्रगति रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा।

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पहली किस्त खर्च करने के बाद मिलेगी दूसरी राशि Chhattisgarh Mukti Dham
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने संबंधित निकायों से मिले प्रस्तावों का परीक्षण करने के बाद स्वीकृति जारी की है। दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए निकायों को पहली किस्त की राशि के उपयोग का प्रमाण पत्र, काम की भौतिक प्रगति, निविदा समिति की अनुशंसा की प्रति और सत्यापित फोटो प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद ही मुक्तिधाम की दूसरी किस्त (Chhattisgarh Mukti Dham) जारी की जाएगी।
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549 गांवों में मुक्तिधाम बनाने की घोषणा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छह अगस्त को प्रदेश में 549 मुक्तिधामों के निर्माण की घोषणा की थी। इसके तहत 15 अगस्त से 26 जनवरी 2027 तक चलने वाले विशेष अभियान में प्रदेश के गांवों में मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
घोषणा के अनुसार प्रदेश के 6,524 गांवों में 391.44 करोड़ रुपये की लागत से प्रतीक्षालय सहित मुक्तिधाम बनाए जाएंगे। इसकी प्रति इकाई लागत छह लाख रुपये होगी। इसके अलावा 18.22 करोड़ रुपये की लागत से 549 मुक्तिधामों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी प्रति इकाई लागत 3.32 लाख रुपये निर्धारित है।
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निविदा के बाद ही निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी
शासन ने स्पष्ट किया है कि निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद सक्षम प्राधिकारी से न्यूनतम दरों का अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति लेना जरूरी होगा। निर्माण शुरू करने से पहले प्रस्तावित भूमि का आधिपत्य या अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होगा।
संबंधित निकायों को योजना के दिशा-निर्देशों और उच्च न्यायालय के संबंधित प्रकरण में दिए गए आदेश का पालन भी सुनिश्चित करना होगा। मुक्तिधाम निर्माण योजना (Chhattisgarh Mukti Dham) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर आगे की राशि प्रभावित हो सकती है।
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अतिरिक्त लागत का भार निकायों पर
शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य कारणों से निर्माण लागत बढ़ने पर अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। ऐसी स्थिति में बढ़ी हुई लागत संबंधित नगरीय निकाय को अपने स्तर पर वहन करनी होगी।
इससे पहले निर्माण स्थल, स्वीकृति और निविदा से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी करना संबंधित निकायों की जिम्मेदारी होगी।
इन निकायों को मिली मंजूरी
22 नगरीय निकायों में चिरमिरी, बिलासपुर, कोरबा, भिलाई-चरौदा, रिसाली, रायगढ़, भिलाई, शिवपुरचरचा, सिमगा, बेमेतरा, खैरागढ़, महासमुंद, कांकेर, बालोद, भाटापारा, बैकुंठपुर, जांजगीर-चांपा, जैजैपुर, मल्हार, धरमजयगढ़ और छुरा शामिल हैं।
इन निकायों में नए मुक्तिधाम (Chhattisgarh Mukti Dham) बनाने के लिए स्वीकृति जारी होने के बाद अब निर्माण से जुड़ी अगली प्रक्रिया शुरू होगी।




