सीजी भास्कर, 02 अगस्त। शहर में प्रस्तावित उत्तरी बाइपास के निर्माण को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला (Bilaspur Northern Bypass) लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-130 पर बनने वाले करीब 20.921 किलोमीटर लंबे 4 लेन बाइपास के में आने वाली जमीन की खरीद-बिक्री और विभाजन पर रोक लगा दी गई है।

8 गांवों की 644 खसरों की जमीन शामिल Bilaspur Northern Bypass
प्रस्तावित बाइपास के दायरे में सेंदरी, रमतला, बिरकोना, नगोई, बिजोर, मोपका, दोमुहानी और ढेंका गांव की जमीन शामिल है। कुल 644 खसरों को चिन्हित किया गया है।
प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण से पहले जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन और खरीद-बिक्री रोकने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया है।
अंतिम भूमि अधिग्रहण तक लागू रहेगी रोक
प्रशासन के अनुसार यह प्रतिबंध अंतिम भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और आवश्यक अधिसूचना जारी होने तक प्रभावी रहेगा। संबंधित राजस्व अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।



