सीजी भास्कर, 7 सितंबर : छात्रावास में छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायत की जांच के बाद अधीक्षिका (Korba Hostel Warden) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच समिति की रिपोर्ट में छात्राओं की कई शिकायतें सही पाई गईं। इसके बाद अधीक्षिका शारदा नेताम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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छात्राओं ने मुख्य मार्ग पर किया था प्रदर्शन
मामला कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा स्थित 100 सीटर कन्या छात्रावास का है। यहां पदस्थ छात्रावास अधीक्षिका शारदा नेताम, जो मूल रूप से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अमलडीहा में सहायक शिक्षक (एलबी) के पद पर पदस्थ हैं, के कार्य-व्यवहार को लेकर छात्राओं ने शिकायत की थी।
जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 6 अगस्त 2026 को छात्राओं ने अधीक्षिका के खिलाफ मुख्य मार्ग पर आक्रोश प्रदर्शन किया था। छात्राओं ने अधीक्षिका को हटाने और उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को पदस्थ करने की मांग की थी। शिकायत सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू की गई।
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तीन वरिष्ठ प्राचार्यों की समिति ने की जांच
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोड़ी उपरोड़ा ने जांच के लिए तीन वरिष्ठ प्राचार्यों की समिति गठित की। समिति ने छात्रावास में पहुंचकर छात्राओं से बातचीत की और शिकायतों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच की।
जांच प्रतिवेदन में अधीक्षिका का व्यवहार छात्राओं के प्रति उचित नहीं पाए जाने की बात सामने आई। इसके अलावा छात्रावास में मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध नहीं कराने और भोजन की गुणवत्ता खराब होने संबंधी शिकायतों की भी पुष्टि हुई।
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देर रात पूजा-पाठ और घंटी बजाने की शिकायत भी सही
जांच के दौरान छात्रावास परिसर में देर रात तक पूजा-पाठ और घंटी बजाए जाने की शिकायत भी सामने आई। छात्राओं के अनुसार, इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती थी और रात में नींद में भी परेशानी होती थी।
जांच समिति ने इन शिकायतों की भी पुष्टि की। रिपोर्ट में छात्राओं के हित और छात्रावास के अनुशासन से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया गया। इसके बाद अधीक्षिका के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
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गंभीर कदाचरण मानकर किया गया निलंबन
अधीक्षिका निलंबन (Korba Hostel Warden) की कार्रवाई संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा से प्राप्त प्रस्ताव और जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई। जांच में सामने आए कृत्यों को गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना गया।
इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत शारदा नेताम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश के बाद अब वह अपने मूल पद और छात्रावास की जिम्मेदारी से संबंधित विभागीय प्रक्रिया के अधीन रहेंगी।
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निलंबन अवधि में मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता
निलंबन अवधि के दौरान शारदा नेताम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पोड़ी उपरोड़ा निर्धारित किया गया है।
छात्रावास अधीक्षिका मामले (Korba Hostel Warden) में जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई इस कार्रवाई के बाद अब विभागीय स्तर पर आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद प्रशासन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अधीक्षिका को निलंबित किया है।
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