हत्या और रेप के मामले में कोर्ट का फैसला
सीजी भास्कर, 29 सितम्बर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार आरोपियों को हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। मामले में सजा का ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा। (Surajpur Mother Daughter Murder Case)
यह घटना अक्टूबर 2024 की है। आरोप है कि हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी की हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। वहीं नाबालिग बेटी की भी हत्या की गई। दोनों के शव घर से करीब पांच किलोमीटर दूर मिले थे।
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घटना से पहले पुलिसकर्मी से हुआ था विवाद : Surajpur Mother Daughter Murder Case
मामले के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू का अपने भाई से जुड़े विवाद को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। पुलिस कार्रवाई के बाद वह नाराज था। इसी दौरान हेड कॉन्स्टेबल और आरोपी के बीच भी विवाद सामने आया था।
13 अक्टूबर 2024 की शाम आरोपी अपने साथियों के साथ पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में मौजूद था। पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। आरोप है कि इस दौरान उसने एक आरक्षक पर गर्म तेल फेंक दिया। बाद में हेड कॉन्स्टेबल को भी वाहन से कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगा।
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धमकी के कुछ घंटे बाद घर पहुंचा था आरोपी
पुलिस के मुताबिक, घटना (Surajpur Mother Daughter Murder Case ) वाली शाम मुख्य आरोपी ने हेड कॉन्स्टेबल को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद रात में वह उसके घर पहुंचा। आरोप है कि घर में उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई।
हेड कॉन्स्टेबल जब ड्यूटी खत्म कर घर पहुंचा तो वहां खून के निशान मिले, जबकि पत्नी और बेटी घर में नहीं थीं। काफी तलाश के बाद अगले दिन दोनों के शव घर से करीब पांच किलोमीटर दूर मिले।
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पुलिस टीम पर फायरिंग कर फरार हुआ था आरोपी : Surajpur Mother Daughter Murder Case
वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। मुख्य आरोपी पर पुलिस टीम पर फायरिंग करने का भी आरोप है। इसके बाद वह झारखंड की ओर भाग गया था। बाद में पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया था। आरोपी के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों में आगजनी की घटना भी हुई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अब कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी माना है। सजा पर फैसला 8 अक्टूबर को होगा।
इसके अलावा हेड कॉन्स्टेबल पर वाहन चढ़ाने की कोशिश से जुड़े दूसरे मामले में आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है।
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