सीजी भास्कर, 13 अक्टूबर : कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए पुराने बयान से जुड़े मामले में ट्रायल पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी मानहानि मामला (Defamation Case) उस टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए ‘चोरों का सरदार’ और ‘कमांडर-इन-थीफ’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था।
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PM मोदी पर टिप्पणी
राहुल गांधी की यह टिप्पणी राजनीतिक विवाद का विषय बनी थी। इसी बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला चला। प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी से जुड़ा मामला (Defamation Case) अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आगे की सुनवाई पर रोक के दायरे में है।
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हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
राहुल गांधी ने मामले को खत्म करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राहुल गांधी की मानहानि याचिका (Defamation Case) पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
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ट्रायल पर लगी रोक
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगी। यह आदेश मामले की कार्यवाही से संबंधित है; इसे आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश (Defamation Case) राहुल गांधी की याचिका पर आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। आगे की सुनवाई में अदालत के निर्देश और मामले से संबंधित कानूनी दलीलें अहम रहेंगी।



