CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Chhattisgarh High Court : शादी का वादा टूटना हर बार दुष्कर्म नहीं, हाईकोर्ट ने आरोपी की बरी होने का फैसला रखा बरकरार

Chhattisgarh High Court : शादी का वादा टूटना हर बार दुष्कर्म नहीं, हाईकोर्ट ने आरोपी की बरी होने का फैसला रखा बरकरार

By Newsdesk Admin
31/10/2026
Share
Chhattisgarh High Court
Chhattisgarh High Court

सीजी भास्कर, 31 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शादी का वादा पूरा नहीं होने से जुड़े मामले में अहम फैसला (Chhattisgarh High Court) सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हर मामले में शादी का वादा टूटने को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पीड़िता की अपील खारिज कर दी।

Contents
  • 2021 में हुई थी मुलाकात Chhattisgarh High Court
  • ट्रायल कोर्ट ने किया था बरी
  • सहमति से बने संबंधों पर अदालत की टिप्पणी

 

Chhattisgarh High Court

 

2021 में हुई थी मुलाकात Chhattisgarh High Court

 

मामले के मुताबिक, पीड़िता की मुलाकात जून 2021 में जगदलपुर के एक संगीत समूह से जुड़े हिमांशु झा से हुई थी। पीड़िता का आरोप था कि आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाकर अगस्त 2021 से अप्रैल 2024 के बीच कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी से इनकार करने पर उसने शिकायत दर्ज कराई।

 

यह भी पढ़ें…Yuvraj Singh : युवराज सिंह ने उठाई युवा खिलाड़ियों की आवाज, अभिषेक और वैभव को वनडे में मौका देने की मांग

 

ट्रायल कोर्ट ने किया था बरी

 

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज (Chhattisgarh High Court) किया था। सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को बरी कर दिया। इसके खिलाफ पीड़िता ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

 

यह भी पढ़ें…Delhi Traders Appeal : दिवाली के पीक सीजन में बाजार बंद न हों, व्यापारियों ने राहुल गांधी से की अपील

 

सहमति से बने संबंधों पर अदालत की टिप्पणी

 

जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास और जस्टिस सुधीर कुमार की खंडपीठ ने उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। अदालत के अनुसार, पीड़िता के बयान में पहली बार शारीरिक संबंध जबरदस्ती होने की बात सामने नहीं आई। दोनों के बीच लंबे समय तक संबंध रहे थे। हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार (Chhattisgarh High Court) नहीं है। इसी के साथ आरोपी को बरी करने का निर्णय बरकरार रखा गया।

 

खबरें और भी हैं…AI Matrimony Fraud : एआई से बनाई काल्पनिक दुल्हनों के नाम पर ठगी, फर्जी मैरिज ब्यूरो संचालक गिरफ्तार

NH 63 Incident : नेशनल हाईवे-63 पर दौड़ती कार में लगी आग, बास्तानार घाट में मचा हड़कंप
पेट्रोल चोरी का विरोध : युवक को जिंदा जलाया, मदद में आए पड़ोसी को मारी गोली
मुर्गा-भात खाने के बाद तीसरी मौत, परिजनों ने जहरीली शराब को बताया वजह…
भिलाई मैरीज पैलेस में रात 3 बजे खाना खा रहे मेहमानों ने केटरर्स और स्टाफ से की मारपीट, लोगों पर कुर्सियां पटकीं, कड़क रोटी को लेकर हुआ विवाद, जुर्म दर्ज
25 वर्षों से पदोन्नति की राह देख रहे 55 निरीक्षक बनेंगे DSP…

Quick Link

  • My Bookmark
  • Interests
  • Contact Us
  • Blog Index
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Raipur Police Checking
Raipur Police Checking : दीपावली और राज्योत्सव से पहले रायपुर में सुरक्षा कड़ी, 36 जगहों पर नाकेबंदी

दीपावली और राज्योत्सव को देखते हुए रायपुर पुलिस…

Bilaspur Rape Case
Bilaspur Rape Case : बीमा पॉलिसी समझाने के बहाने युवती को लॉज ले जाने का आरोप, रैपिडो चालक पर केस

बिलासपुर में 25 वर्षीय निजी बीमा कंपनी की…

Fake MBBS Doctor
Fake MBBS Doctor : फर्जी एमबीबीएस डिग्री से मरीजों का इलाज करने का आरोप, डॉक्टर पर एफआईआर

सरगुजा के अंबिकापुर स्थित श्री महावीर हॉस्पिटल में…

Mental Health Training
Mental Health Training : बच्चों में मानसिक तनाव पहचानने का प्रशिक्षण ले रहे शिक्षक, 8 जिलों के टीचर्स शामिल

उनकी भावनात्मक जरूरतों को समझने के लिए रायपुर…

Cyber Fraud
Cyber Fraud : नारायणपुर में साइबर ठगी के 3 मामलों का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार

नारायणपुर जिले में साइबर ठगी के तीन अलग-अलग…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?