सीजी भास्कर, 31 अक्टूबर। रायपुर के पंडरी स्थित गांधी नगर में भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन का मामला सामने (Illegal Construction) आया है। आरोप है कि दो तल की अनुमति लेकर तीन तल का निर्माण कर लिया गया और अब चौथे तल की तैयारी की जा रही है। सार्वजनिक नाली पर कब्जे की शिकायत ने भी मामला गंभीर बना दिया है।

स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण का आरोप Illegal Construction
गुरु गोविंद सिंह वार्ड में मो. तौकीर खान के भवन को लेकर शिकायत में दावा किया गया है कि निर्माण स्वीकृत नक्शे और निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं है। नियमानुसार 2.5 मीटर भूमि छोड़ना जरूरी बताया गया है, जबकि सार्वजनिक नाली पर करीब 15 से 20 फीट तक कब्जे का आरोप है। इससे नाली की सफाई और जल निकासी प्रभावित होने की बात कही गई है।
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जोन-03 के अधिकारी की भूमिका पर सवाल
शिकायत में नगर निगम के जोन-03 के नगर निवेश अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि नोटिस जारी होने के बाद प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय राजीनामे के जरिए प्रकरण खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
निष्पक्ष जांच की मांग
नगर निगम प्रशासन से भवन का तकनीकी निरीक्षण कर स्वीकृत नक्शे और वास्तविक निर्माण का मिलान करने की मांग की गई है। साथ ही सार्वजनिक नाली से कथित अतिक्रमण हटाने और मामले में संबंधित अधिकारी की भूमिका की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है।
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