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Home » गुजरात हाईकोर्ट का कड़ा फैसला: टॉयलेट सीट पर बैठकर सुनवाई में शामिल होने वाले शख्स पर लगा ₹1 लाख का जुर्माना!

गुजरात हाईकोर्ट का कड़ा फैसला: टॉयलेट सीट पर बैठकर सुनवाई में शामिल होने वाले शख्स पर लगा ₹1 लाख का जुर्माना!

By Newsdesk Admin
15/07/2025
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सीजी भास्कर 15 जुलाई गुजरात हाईकोर्ट की पिछले दिनों की एक वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई वायरल हो रही है. इस सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति टॉयलेट सीट पर बैठकर सुनवाई का हिस्सा बनता हुआ दिखाई दिया था. इसी के बाद अब इस शख्स पर एक्शन लिया गया है. गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को व्यक्ति पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालती कार्यवाही में यह शख्स टॉयलेट सीट पर बैठकर सुनवाई में शामिल हुआ था.जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और आर.टी. वचानी की दो जजों वाली बेंच ने मामले में कहा, संबंधित व्यक्ति, समद अब्दुल रहमान शाह का व्यवहार जिद्दी और अदालत की अवहेलना करने वाला था.

साथ ही अदालत उसे जेल भेजने पर विचार कर रही है.अदालत ने लगाया 1 लाख का जुर्मानाअदालत ने आदेश दिया, समद अब्दुल रहमान ने लाइव-स्ट्रीमिंग कार्यवाही के दौरान अपने किए गए आचरण के बारे में स्वीकार किया है. इस तरह, इस स्तर पर, हम अवमाननाकर्ता को अगली सुनवाई की तारीख से पहले इस अदालत की रजिस्ट्री के समक्ष 1 लाख रुपये जमा करने का निर्देश देते हैं.इसके बाद बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई के लिए लिस्ट कर दी है. पिछले महीने, गुजरात हाई कोर्ट की वर्चुअल कार्यवाही में एक व्यक्ति को शौचालय में बैठे सुनवाई का हिस्सा बनते देखा गया था. यह घटना 20 जून को जस्टिस निरजर एस देसाई की बेंच के सामने हुई.क्या है

पूरा मामला?वीडियो में शुरुआत में ‘समद बैटरी’ नाम से लॉग इन उस व्यक्ति का क्लोजअप दिखाया गया था, जिसने गले में ब्लूटूथ ईयरफोन लटका रखा था. बाद में उसे अपना फोन दूर रखते हुए देखा गया, जिससे पता चला कि वह शौचालय में बैठा था. इसके बाद वो कुछ देर के लिए स्क्रीन से गायब हो गया और फिर वीडियो में फिर से दिखाई दिया.अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, वह व्यक्ति एक FIR (एफआईआर) को रद्द करने की मांग वाले मामले में प्रतिवादी (Respondent) के रूप में पेश हो रहा था. वह आपराधिक मामले में शिकायतकर्ता था. हालांकि, दोनों पक्षों के बीच समाधान के बाद, अदालत ने एफआईआर रद्द कर दी.बियर पीते दिखे वकीलऐसा ही एक मामला गुजरात हाईकोर्ट में और सामने आया. जहां वकील ने ही अनुशासन को लांघने का काम किया. एक मामले पर वर्चुअल सुनवाई चल रही थी. इसी बीच एक वकील सुनवाई के दौरान बियर पीते हुए नजर आए.

गुजरात हाईकोर्ट में 26 जून को सुनवाई के दौरान सीनियर वकील वर्चुअल सुनवाई के बीच में बियर पीते दिखाई दिए. इसी के बाद वकील पर एक्शन लिया गया और सीनियर वकील भास्कर तन्ना के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी गई.जस्टिस एएस सुपेहिया और आरटी वच्छानी की बेंच ने तन्ना की इस हरकत को अपमानजनक बताया. इसी के साथ उन्हें वर्चुअल मोड से पेश होने पर भी रोक लगा दी. कोर्ट ने साथ ही कहा कि आदेश को मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाएगा.सिगरेट पीते हुए देखा गया शख्सयह पहली बार नहीं है जब वर्चुअल सुनवाई के दौरान इस तरह का मामला सामने आया हो.

इससे पहले भी ऐसे मामले देखे गए हैं. इसी साल अप्रैल के महीने में में गुजरात हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सिगरेट पीते हुए देखा गया था.साथ ही मार्च में दिल्ली की एक अदालत में भी ऐसा ही हुआ था, जहां वीडियो कॉल पर सिगरेट पी रहे व्यक्ति को समन जारी किया था.

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