सीजी भास्कर 7 सितम्बर
Rahul Gandhi citizenship case में ED की एंट्री
कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर, जिन्होंने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता (Rahul Gandhi citizenship case) पर सवाल उठाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) के रडार पर आ गए हैं।
ईडी ने शिशिर को 9 सितंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है।
FEMA के प्रावधानों के तहत जांच
सूत्रों के अनुसार, ईडी ने शिशिर से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज मांगे हैं।
दरअसल, ईडी का कहना है कि इस मामले से जुड़े आरोपों में विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की भी जांच जरूरी है। इस बीच, कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
हाईकोर्ट में याचिका और सुरक्षा
शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दायर याचिका में दावा किया था कि उनके पास ब्रिटिश सरकार से जुड़े दस्तावेज और ईमेल मौजूद हैं, जो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता साबित करते हैं।
कोर्ट ने इस दावे को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
सीबीआई जांच और केंद्र सरकार का रुख
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया था कि उन्होंने जून 2024 में सीबीआई को शिकायत दी थी, जिसके आधार पर जांच चल रही है। शिशिर का कहना है कि वह कई बार दिल्ली में जांच एजेंसी के सामने पेश हो चुके हैं और दस्तावेज सौंप चुके हैं।
वहीं, पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि ब्रिटेन सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता संबंधी जानकारी मांगी गई है।
अगली सुनवाई की तारीख
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की है। तब तक यह देखना अहम होगा कि ईडी की जांच (Rahul Gandhi citizenship case) और केंद्र सरकार का जवाब किस दिशा में जाता है।