CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Chhattisgarh Conversion Rules 2026 : धर्मांतरण के नियम सख्त, 10 साल जेल, 5 लाख जुर्माना

Chhattisgarh Conversion Rules 2026 : धर्मांतरण के नियम सख्त, 10 साल जेल, 5 लाख जुर्माना

By Newsdesk Admin
07/08/2026
Share
Chhattisgarh Conversion Rules 2026 : धर्मांतरण के नियम सख्त, 10 साल जेल, 5 लाख जुर्माना
Chhattisgarh Conversion Rules 2026

सीजी भास्कर, 7 अगस्त 2026 : छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन (Chhattisgarh Conversion Rules 2026) को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत 90 दिन पहले जिला कलेक्टर को लिखित जानकारी देनी होगी। वहीं मूल धर्म में वापसी यानी घर वापसी की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है और इसके लिए 15 दिन में जांच पूरी करने का प्रावधान किया गया है।

यह भी पढ़ें : New Girdawari Rules : छत्तीसगढ़ में बदले गिरदावरी के नियम, अब खेत की फोटो से होगी फसल की पुष्टि

ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होगा धर्म परिवर्तन का रिकॉर्ड

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य नियम-2026 के तहत अब हर धर्मांतरण (Conversion) का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को संभावित तारीख से कम से कम 90 दिन पहले कलेक्टर कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र जमा करना होगा। इसके बाद प्रशासन मामले की जांच कर आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा। नए नियमों के अनुसार धर्म परिवर्तन के लिए किसी तीसरे पक्ष की अनुमति जरूरी नहीं होगी। व्यक्ति की इच्छा और तय कानूनी प्रक्रिया के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें :  Bhupesh Baghel Election Petition : सुप्रीम कोर्ट से भूपेश बघेल को झटका, चुनाव याचिका पर ट्रायल जारी रहेगा

घर वापसी की प्रक्रिया 15 दिन में होगी पूरी

मूल या पैतृक धर्म में वापस लौटने वाले लोगों के लिए प्रक्रिया को सरल रखा गया है। इसके लिए व्यक्ति को अपनी पूरी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। सूचना मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर घर वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

यह भी पढ़ें :  Dhamtari Police Cyber Awareness : स्कूल पहुंचे पुलिस अधिकारी, विद्यार्थियों को नशे से लेकर साइबर ठगी तक से बचने का दिया बड़ा संदेश

विवाह के लिए धर्म परिवर्तन पर भी कड़े नियम

अंतरधार्मिक विवाह (Interfaith Marriage) या विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए भी नए प्रावधान बनाए गए हैं। यदि विवाह में धर्म परिवर्तन शामिल है तो प्रस्तावित विवाह से कम से कम 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को इसकी जानकारी देनी होगी। प्रशासन इस जानकारी को ऑनलाइन पोर्टल और नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करेगा। इस पर 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें : August Holiday Calendar 2026  : अगस्त में छुट्टियों की बहार, जानिए स्कूल, बैंक और सरकारी कार्यालय कब-कब रहेंगे बंद

जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा की राय महत्वपूर्ण

बस्तर और सरगुजा संभाग जैसे जनजातीय क्षेत्रों में धर्मांतरण से जुड़े मामलों में ग्राम सभाओं की भूमिका बढ़ाई गई है। यदि बल, प्रलोभन या धोखे से धर्म परिवर्तन की शिकायत मिलती है तो ग्राम सभा की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन और पुलिस के नोडल अधिकारी कार्रवाई करेंगे।

यह भी पढ़ें : Swami Atmanand School : स्वामी आत्मानंद विद्यालय में आखिर भड़का छात्रों का गुस्सा, कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

धर्मगुरुओं और संस्थाओं पर प्रशासन की निगरानी

नए नियमों के तहत धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरुओं और संस्थाओं पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। धर्म परिवर्तन की सुविधा देने वाली संस्थाओं को 30 दिन पहले पंजीयन कराना होगा। यह पंजीकरण पांच साल तक मान्य रहेगा।इसके अलावा ऐसी संस्थाओं के घरेलू और विदेशी वित्तीय लेनदेन पर भी नजर रखी जाएगी।

यह भी पढ़ें : Rahul Gandhi Students Ki Goonj : ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को फिर मिली अनुमति, यूपी में दहाड़ेंगे राहुल

अवैध धर्मांतरण पर भारी सजा और जुर्माना

  • सामान्य अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 साल तक कारावास और न्यूनतम 5 लाख रुपये जुर्माना।
  • महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नाबालिग के धर्मांतरण पर 10 से 20 साल तक कारावास और न्यूनतम 10 लाख रुपये जुर्माना।
  • सामूहिक अवैध धर्मांतरण पर 10 साल से आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक जुर्माना।
  • लोक सेवक द्वारा अवैध धर्मांतरण पर 10 से 20 साल तक सजा और 10 लाख रुपये तक जुर्माना।
  • धन के लालच में धर्म परिवर्तन कराने पर 10 से 20 साल कारावास और 20 लाख रुपये तक जुर्माना।
  • भय या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने पर 10 से 20 साल कारावास और 30 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

 

यह भी पढ़ें : Raipur Fraud Case : भाई के झांसे में आकर बहन-जीजा ने गंवाए 1.25 करोड़

छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजों को मिलेगा नया शैक्षणिक बल, 125 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी सीधी भर्ती
School Monopolistic Practices Investigation : निजी स्कूलों की मनमानी पर कसेगा शिकंजा, दुर्ग DEO ने गठित की 5 सदस्यीय जांच टीम
1500 Crore Video Controversy Chhattisgarh : 1500 करोड़ दिल्ली भेजने वाले वीडियो की क्या जांच कराएंगे मुख्यमंत्री, बघेल का भाजपा पर सीधा हमला
Raipur Literature Festival 2026: छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना का महाकुंभ, तीन दिन साहित्य के नाम
Dholkal Trekking Route Dantewada : पहाड़ों और घने जंगलों के बीच साहसिक पर्यटन का अनूठा केंद्र बनेगा ढोलकल
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Health Alert
Health Alert : मलेरिया का बढ़ता कहर, एक और महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में बढ़ी चिंता

जिले में मलेरिया का असर लगातार गंभीर होता…

Murder Case
Murder Case : पति की मौत के पीछे निकली चौंकाने वाली वजह, पुलिस जांच में पत्नी ने खोला पूरी रात का राज

अभनपुर क्षेत्र में एक चौकीदार का शव मिलने…

Ambedkar Post Case : आंबेडकर पर आपत्तिजनक Instagram पोस्ट मामले में FIR रद्द करने से इन्कार
Ambedkar Post Case : आंबेडकर पर आपत्तिजनक Instagram पोस्ट मामले में FIR रद्द करने से इन्कार

डॉ. भीमराव आंबेडकर (Ambedkar Post Case) के खिलाफ…

Chhattisgarh Conversion Rules 2026 : धर्मांतरण के नियम सख्त, 10 साल जेल, 5 लाख जुर्माना
Chhattisgarh Conversion Rules 2026 : धर्मांतरण के नियम सख्त, 10 साल जेल, 5 लाख जुर्माना

छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन (Chhattisgarh Conversion Rules 2026)…

Double Murder
Double Murder : मां बेटी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, दुष्कर्म की कोशिश के बाद वारदात, 65 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

छापरपानी गांव में महिला और उसकी मासूम बेटी…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?