सीजी भास्कर, 01 जून। दिल्ली में आज से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू (Delhi EV Policy) हो गई है। राजधानी में प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने नई व्यवस्था शुरू की है। अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए सब्सिडी, टैक्स छूट और स्क्रैपिंग प्रोत्साहन जैसी कई सुविधाएं तय नियमों के तहत उपलब्ध होंगी।
नई नीति लागू होने के बाद वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता है कि किन शर्तों को पूरा करने पर आर्थिक लाभ मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रोत्साहन निर्धारित प्रक्रिया और पात्रता के आधार पर ही दिए जाएंगे।
कब तक लागू रहेगी नई नीति Delhi EV Policy
दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य राजधानी में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या को चरणबद्ध तरीके से कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाना है।
सब्सिडी पाने के लिए क्या हैं जरूरी शर्तें
नई नीति के तहत वही व्यक्ति, फर्म, एजेंसी या कंपनी सब्सिडी के लिए पात्र होगी जो दिल्ली की निवासी हो। वाहन दिल्ली में ही खरीदा गया हो और उसका पंजीकरण भी दिल्ली में कराया गया हो। इसके अलावा केवल सरकार की स्वीकृत सूची में शामिल इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल पर ही सब्सिडी मिलेगी।
आवेदन कब करना होगा
वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा। सभी आवेदन डिजिटल पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाएंगे। सत्यापन पूरा होने और सभी शर्तें पूरी होने पर 60 दिनों के भीतर पात्र राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।
इलेक्ट्रिक दोपहिया पर कितनी मिलेगी सब्सिडी
जिन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की एक्स शोरूम कीमत 2.25 लाख रुपये तक होगी, उन्हें पहले वर्ष अधिकतम 30 हजार रुपये, दूसरे वर्ष 20 हजार रुपये और तीसरे वर्ष अधिकतम 10 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।
इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रकों के लिए भी प्रोत्साहन
सरकार इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए पहले वर्ष 50 हजार रुपये, दूसरे वर्ष 40 हजार रुपये और तीसरे वर्ष 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी देगी। हालांकि 4 किलोवाट घंटे से कम बैटरी क्षमता (Delhi EV Policy) वाले ई ऑटो इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।
इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए भी अलग प्रोत्साहन तय किया गया है। पहले वर्ष 1.75 टन से अधिक भार वाले ट्रकों पर 1 लाख रुपये और इससे कम भार वाले ट्रकों पर 50 हजार रुपये तक की सहायता मिलेगी। बाद के वर्षों में यह राशि चरणबद्ध तरीके से कम होती जाएगी।
रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट
30 लाख रुपये तक की एक्स शोरूम कीमत वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को पूरे जीवनकाल के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर यह छूट लागू नहीं होगी।
स्क्रैपिंग प्रोत्साहन का लाभ कैसे मिलेगा
यदि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी को अधिकृत केंद्र पर स्क्रैप कराकर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदता (Delhi EV Policy) है, तभी उसे स्क्रैपिंग प्रोत्साहन मिलेगा। इसके तहत पुराने दोपहिया वाहन पर 10 हजार रुपये, तीनपहिया वाहन पर 25 हजार रुपये और 30 लाख रुपये तक की नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।



