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Home » DJ Ban Rajnandgaon : जन्माष्टमी-गणेश उत्सव में रात 10 बजे बाद DJ पर रोक, नियम तोड़ा तो…

DJ Ban Rajnandgaon : जन्माष्टमी-गणेश उत्सव में रात 10 बजे बाद DJ पर रोक, नियम तोड़ा तो…

By Newsdesk Admin
09/09/2026
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DJ Ban Rajnandgaon : जन्माष्टमी-गणेश उत्सव में रात 10 बजे बाद DJ पर रोक, नियम तोड़ा तो...
DJ Ban Rajnandgaon : जन्माष्टमी-गणेश उत्सव में रात 10 बजे बाद DJ पर रोक, नियम तोड़ा तो...

सीजी भास्कर, 9 सितंबर : गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने डीजे संचालकों (DJ Ban Rajnandgaon) के साथ बैठक कर सख्त निर्देश जारी किए हैं। रात 10 बजे के बाद डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों और आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की यह कार्रवाई डीजे पर रोक को लेकर है।

Contents
  • 50 से ज्यादा संचालकों की बैठक
  • डेसीबल सीमा भी तय
  • आयोजक भी होंगे जिम्मेदार
  • संचालकों ने दी सहमति

 

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50 से ज्यादा संचालकों की बैठक

मामला राजनांदगांव जिले का है। यहां पुलिस ने जन संवाद कक्ष में 50 से ज्यादा डीजे संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस ने साफ किया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे पर रोक (DJ Ban Rajnandgaon) रहेगी। इस दौरान डीजे के साथ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। धार्मिक आयोजनों के लिए डीजे संचालकों और आयोजकों को पहले से नियमों की जानकारी रखने की हिदायत दी गई।

 

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डेसीबल सीमा भी तय

पुलिस ने कहा कि निर्धारित समय के अलावा दिन में भी साउंड सिस्टम की आवाज तय डेसीबल सीमा के भीतर ही रखनी होगी। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास तेज आवाज में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी।

बैठक में पुलिस ने संचालकों को समझाया कि धार्मिक आयोजनों के दौरान उत्सव का माहौल बनाए रखने के साथ ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन भी जरूरी है। नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से जारी निर्देश डीजे संचालन नियम (DJ Ban Rajnandgaon) के तहत सभी आयोजकों पर लागू होंगे।

 

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आयोजक भी होंगे जिम्मेदार

पुलिस ने स्पष्ट किया कि नियम टूटने की स्थिति में केवल डीजे संचालक ही नहीं, बल्कि संबंधित आयोजक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना या निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में साउंड सिस्टम चलाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

पुलिस ने आयोजकों को सलाह दी कि वे कार्यक्रम से पहले डीजे संचालकों को समय और ध्वनि सीमा से जुड़े नियम स्पष्ट रूप से बता दें। इस तरह कानूनी कार्रवाई से बचाव (DJ Ban Rajnandgaon) के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

 

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संचालकों ने दी सहमति

बैठक में मौजूद डीजे संचालकों ने पुलिस के निर्देशों का पालन करने पर सहमति जताई। संचालकों ने निर्धारित समय, आवश्यक अनुमति और ध्वनि की सीमा का पालन करने की बात कही।

गणेश उत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना भी पुलिस की प्राथमिकता है। इसी वजह से डीजे नियमों का पालन (DJ Ban Rajnandgaon) करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में डीजे संचालक, आयोजक और आयोजन समितियों को निर्धारित समय और ध्वनि सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा।

 

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