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Home » विवादित बयान पर 3 महीने बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक के खिलाफ FIR दर्ज, कोर्ट के आदेश बाद हुई कार्रवाई, 10 जनवरी को न्यायालय में पक्ष रखने बुलावा

विवादित बयान पर 3 महीने बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक के खिलाफ FIR दर्ज, कोर्ट के आदेश बाद हुई कार्रवाई, 10 जनवरी को न्यायालय में पक्ष रखने बुलावा

By Newsdesk Admin 07/01/2025
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सीजी भास्कर, 07 जनवरी। बीजेपी विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ विवादित टिप्पणी के लिए FIR दर्ज हो गई है। ये FIR ईसा मसीह के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में दर्ज की गई है। दायर परिवाद की सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने केस दर्ज करने पुलिस को निर्देश दिए, उसके बाद जुर्म दर्ज कर जांच में लिया गया है। कोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी कर 10 जनवरी को अपना पक्ष रखने भी कहा है।

मिली जानकारी के अनुसार जशपुर की भाजपा विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ पुलिस ने बीएनएस की धारा 196, 299 और 302 के तहत अपराध दर्ज किया है। घटना बीते साल 1 सितंबर को आस्ता थाना इलाके के ढेगनी गांव में हुई थी। इस गांव में भुईहर समाज के सामाजिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में रायमुनि भगत शामिल हुईं थीं। इस दौरान विवादित टिप्पणी करने का आरोप धर्म परिवर्तन कर चुके आदिवासी लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि इस कार्यक्रम में संबोधन के दौरान विधायक ने ईसा मसीह पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईसा मसीह मरने के बाद जीवित हो सकते हैं, तो मतांतरितों को कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है?

कोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी कर 10 जनवरी को अपना पक्ष रखने कहा है। इस बयान को ईसा मसीह का अपमान बताते हुए मतांतरितों ने जिले के सभी थाना और चौकी में FIR दर्ज करने का आवेदन दिया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद विधायक के भाषण में कुछ भी विवादित नहीं पाया तो आवेदकों को कोर्ट में अपील करने की सलाह दी। इस पर ग्राम ढेगनी निवासी हेरमोन कुजूर ने 10 दिसंबर 2024 को जिला न्यायलय में परिवाद दायर किया। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विष्णु कुलदीप ने 6 लोगों के बयान दर्ज कराने के साथ वीडियो की सीडी कोर्ट में पेश की। जज अनिल चौहान ने याचिका लगाने वाले के आरोप को सुनवाई योग्य माना। सुनवाई के बाद विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ अपराध दर्ज करने पुलिस को निर्देश दिए। साथ ही 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।

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