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Home » कम्युनिस्ट पार्टी नेता की हत्या मामले में 13 साल बाद RSS-BJP के 4 कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास

कम्युनिस्ट पार्टी नेता की हत्या मामले में 13 साल बाद RSS-BJP के 4 कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास

By Newsdesk Admin
31/10/2024
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सीजी भास्कर, 31 अक्टूबर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी अशरफ की हत्या के मामले में 4 आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।आपको बता दें कि सीपीएम कार्यकारी अशरफ पर 19 मई 2011 को सुबह 9:30 बजे हमला किया गया था। मछली लेकर बाजार जाने के दौरान उन पर प्राणघातक हमला हुआ जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद 21 मई को उनकी मृत्यु हो गई। केरल के थालास्सेरी में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के चार कार्यकर्ताओं को वर्ष 2011 में कथिरूर के पास एरुवट्टी के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) कार्यकर्ता के अशरफ की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने एम प्रणु बाबू (34 वर्ष), वीआर निधिश (36 वर्ष), वी शिजिल (35 वर्ष) और के उजेश (34 वर्ष) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये सभी थालास्सेरी के पास एरुवट्टी, मविलई और पनुडा के रहने वाले हैं। वहीं, अदालत ने सबूतों के अभाव में दो आरोपियों एमआर श्रीजीत और पी बिनेश को बरी कर दिया जबकि सातवें और आठवें आरोपी शिजीत और सुजीत की मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले ही मौत हो चुकी है। वारदात के समय वह कथिरूर के पास कप्पुमाला में सुबेदार रोड पर मछली बेचने जा रहे थे। हमले में वे बुरी तरह से घायल हो गए थे और 21 मई को कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी।

कुथुपरम्बा सर्कल इंस्पेक्टर मामले की जांच कर रहे थे। 26 चश्मदीदों से पूछताछ के बाद 8 लोगों प्रणु बाबू, नीतीश, शिजिल, उजेश, श्रीजीत, पिनीश, मारोली शिजिन और सुजीत को आरोपित किया गया। मामले की सुनवाई थालास्सेरी अतिरिक्त सत्र न्यायालय में हो रही थी। मामले की जांच जज विमल कर रहे थे। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। श्रीजीत और पिनीश को मामले से बरी कर दिया गया है जबकि मारोली शिजिन और सुजीत का पहले ही निधन हो चुका है।

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