सीजी भास्कर, 27 अप्रैल I बिलासपुर। कांकेर से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईवीएम में कथित छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर दायर निर्वाचन रद्द करने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। (MP Bhojram Nag gets relief from High Court)
यह याचिका पूर्व प्रत्याशी बीरेश ठाकुर द्वारा दायर की गई थी, जिसमें 26 अप्रैल 2024 को हुए कांकेर लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम (बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपेट) की जांच और सत्यापन की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईवीएम मशीनों की दोबारा जांच का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक किसी तरह के मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के जरिए गड़बड़ी के प्रथमदृष्टया प्रमाण प्रस्तुत न किए जाएं।
रिटर्निंग ऑफिसर पर आरोप : MP Bhojram Nag gets relief from High Court
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएं बरतीं, जिससे परिणाम प्रभावित हुआ। साथ ही, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों-गुंडरदेही, सिहावा, संजरी बालोद, डोंडी लोहारा और केशकाल-के फॉर्म 17सी में मशीन नंबरों में अंतर होने की बात भी कही गई थी।
हालांकि, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। साथ ही याचिकाकर्ता को यह छूट दी गई है कि वे गिनती में गड़बड़ी से जुड़े ठोस सबूत पेश कर नई याचिका दायर कर सकते हैं। (MP Bhojram Nag gets relief from High Court)


