सीजी भास्कर, 09 अक्टूबर। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही बाजारों में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले कारोबारियों पर नगर पालिक निगम भिलाई ने शिकंजा कसना शुरू (Bhilai Municipal Corporation) कर दिया है। शुक्रवार को जोन-01 अंतर्गत प्रियदर्शनी परिसर (वार्ड-06) में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने औचक दबिश दी। जांच के दौरान कहीं बिना वैध अनुमति के मिठाइयां छनती मिलीं, तो कहीं भोजनालयों से डस्टबिन ही गायब मिले। नियमों की अनदेखी और प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर निगम ने मौके पर ही 3,150 रुपये का जुर्माना वसूला।
त्योहारों में बढ़ती भीड़ और स्वच्छता मानकों को ध्यान में रखते हुए आयुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई (Navratri Traffic) की गई। टीम के औचक निरीक्षण से बाजार में हड़कंप मच गया।

इसे भी पढ़ें : Bhilai Ganja Smuggling : आईफोन लेकर स्कूटी से गांजा बेचने निकले दो युवक, पुलिस ने 1.510 किलो नशा किया जब्त
बुरहानपुर वाले खोवा जलेबी द्वारा बिना अनुज्ञप्ति लाइसेंस के कारोबार करने पर 1,500 रुपये और प्रतिबंधित पॉलीथीन के इस्तेमाल पर 500 रुपये यानि कुल 2,000 रुपये का जुर्माना, रॉयल राजस्थानी भोजनालय में कचरा निष्पादन के लिए डस्टबिन नदारद मिलने पर 200 रुपये और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 800 रुपये सहित कुल 1,000 रुपये का चालान, फल विक्रेता सोनू चौहान फल ठेला (50 रुपये) और किशन फल ठेला (100 रुपये) से सिंगल यूज प्लास्टिक रखने पर जुर्माना वसूला गया।

निगम प्रशासन ने व्यापारियों को सख्त हिदायत दी है कि त्योहारों में ग्राहकों की सेहत और शहर की सफाई से खिलवाड़ बर्दाश्त (Navratri Traffic) नहीं किया जाएगा। सभी प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखें, प्रतिबंधित पॉलीथीन से तौबा करें और वैध लाइसेंस के साथ ही कारोबार करें अन्यथा आगे जब्ती और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
खबरें और भी हैं : Shaheed Pitru Tarpan : महादेव घाट पर महिलाओं ने किया शहीदों का पितृ तर्पण, 2019 से निभा रहीं परंपरा



