CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » शिक्षण सेवा और प्रमोशन के लिए TET पास करना अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

शिक्षण सेवा और प्रमोशन के लिए TET पास करना अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

By Newsdesk Admin
02/09/2025
Share
Political Defamation Case
Political Defamation Case

सीजी भास्कर 2 सितम्बर

Contents
  • पांच साल से कम सेवा वाले शिक्षकों को राहत
  • अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होगा नियम
  • NCTE ने तय की थी न्यूनतम योग्यता
  • तमिलनाडु सरकार की याचिका पर भी सुनवाई

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिक्षण क्षेत्र से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षण सेवा में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना जरूरी होगा।

यह फैसला अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुनाया गया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह नियम सभी शिक्षकों पर समान रूप से लागू होगा।

पांच साल से कम सेवा वाले शिक्षकों को राहत

पीठ ने उन शिक्षकों को राहत दी है, जिनकी सेवानिवृत्ति में केवल 5 साल शेष हैं। ऐसे शिक्षक बिना TET पास किए अपनी सेवा अवधि पूरी कर सकते हैं।


हालांकि, जिनकी सेवा अवधि 5 साल से अधिक बची है, उन्हें अनिवार्य रूप से TET पास करना होगा। अन्यथा उन्हें सेवांत लाभों के साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनना पड़ेगा।

अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होगा नियम

मामले में सवाल यह था कि क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर भी TET की शर्त लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह शर्त सभी संस्थानों पर समान रूप से लागू होगी, क्योंकि यह शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ा विषय है।

NCTE ने तय की थी न्यूनतम योग्यता

गौरतलब है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने वर्ष 2010 में पहली बार कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताएं तय की थीं। इसके तहत TET को अनिवार्य किया गया था।

तमिलनाडु सरकार की याचिका पर भी सुनवाई

इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर भी सुनवाई करने की सहमति जताई, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। 
हाई कोर्ट ने 10 जून को शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए RTE अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति की बात कही थी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले पर केंद्र और याचिकाकर्ता से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।
उद्धव ठाकरे के साथ जाने पर कंफ्यूज हैं राज ठाकरे? एकनाथ गुट के कदम ने चौंकाया
ट्रंप ने Goldman Sachs के CEO को फटकारा, कहा: ‘बैंक छोड़ो, DJ बनो’
Triple murder case in land dispute : हाईकोर्ट ने पिता-पुत्र की सजा बरकरार रखी, अपील खारिज
रायपुर-एयरपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम फेल, 4 फ्लाइट कैंसिल, 6 डायवर्ट, दिल्ली से आ रहे विमान की भोपाल में लैंडिंग, यात्रियों ने किया हंगामा
CG News : बाघ दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए वन मंत्री केदार कश्यप, “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत किया पौधा रोपण, वनों की सुरक्षा, संवर्धन और वन्य प्राणियों की रक्षा के संबंध में दी जानकारी
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Chhattisgarh Pension Arrears High Court Verdict : 59 महीने के पेंशन एरियर का रास्ता साफ

Chhattisgarh Pension Arrears High Court Verdict

Chhattisgarh Cooperative Week 2026 : 29 जून से 6 जुलाई तक राज्यभर में बड़े आयोजन

Chhattisgarh Cooperative Week 2026

Raipur Illegal Fertilizer Seizure : उर्वरक संकट, 1205 बोरी अवैध खाद जब्त

Raipur Illegal Fertilizer Seizure

Durg Police Station Incharge Transfers : दुर्ग पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

Durg Police Station Incharge Transfers

Kharun River Pollution Crisis : खारुन की करुण कथा-3, केमिकल की मार से दम तोड़ती नदी

Kharun River Pollution Crisis

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?