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Home » Raipur Meat Ban Order: 26–30 January को शहर में मांस बिक्री पर रोक, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

Raipur Meat Ban Order: 26–30 January को शहर में मांस बिक्री पर रोक, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

By Newsdesk Admin
24/01/2026
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Raipur Meat Ban Order : राष्ट्रीय अवसरों को ध्यान में रखते हुए रायपुर शहर में 26 जनवरी और 30 जनवरी को मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम प्रशासन ने निगम सीमा के भीतर संचालित सभी मांस-मटन दुकानों और बूचड़खानों को इन दोनों तिथियों पर बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।

Contents
  • Republic Day & Martyrs’ Day Protocol का पालन
  • जोन-स्तर पर तैनाती
  • जब्ती और दंड की तैयारी
  • राष्ट्रीय अवसरों का सम्मान

Republic Day & Martyrs’ Day Protocol का पालन

नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यह निर्णय राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के दिन शहर में किसी भी प्रकार की मांस सामग्री की खरीद-फरोख्त की अनुमति नहीं होगी।

जोन-स्तर पर तैनाती

प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए नगर निगम के सभी जोन में स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक तैनात रहेंगे। मांस दुकानों के साथ-साथ होटल, ढाबों और भोजनालयों पर भी निरंतर निगरानी रखी जाएगी ताकि आदेश का उल्लंघन न हो।

जब्ती और दंड की तैयारी

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित दुकानों या होटलों से मांस सामग्री जब्त की जाएगी और नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इस दौरान किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

राष्ट्रीय अवसरों का सम्मान

प्रशासन ने सभी दुकानदारों और होटल संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर आदेश का पालन करें। राष्ट्रीय अवसरों पर सार्वजनिक भावनाओं, सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

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