सीजी भास्कर, 16 सितंबर : नगर निगम रायपुर ने चालू वित्तीय वर्ष का पूरा संपत्तिकर (Raipur Property Tax) जमा करने वाले करदाताओं को 5 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट 30 सितंबर 2026 तक टैक्स जमा करने पर मिलेगी। नागरिकों की सुविधा के लिए 16 से 30 सितंबर तक विशेष राजस्व वसूली शिविर भी लगाए जाएंगे। अभियान के तहत निगम मुख्यालय के साथ सभी 10 जोनों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक चलने वाले इन शिविरों में करदाता अपने क्षेत्र में ही संपत्तिकर जमा कर सकेंगे।
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30 सितंबर तक मौका
5% छूट (Raipur Property Tax) का लाभ लेने के लिए करदाताओं को चालू वित्तीय वर्ष का पूरा संपत्तिकर 30 सितंबर तक जमा करना होगा। निगम का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा करदाताओं को समय पर टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही लंबे समय से बकाया संपत्तिकर की वसूली पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
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10 जोनों में लगेंगे शिविर
विशेष राजस्व शिविर (Raipur Property Tax) निगम मुख्यालय के अलावा शहर के सभी 10 जोनों में लगाए जाएंगे। ऐसे वार्डों और क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां अपेक्षाकृत कम बकायादार हैं या राजस्व वसूली की अधिक संभावना है। शिविरों के जरिए करदाताओं को अपने क्षेत्र में ही भुगतान की सुविधा मिलेगी। इससे निगम कार्यालय तक आने की जरूरत कम होगी।
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नोडल अधिकारी रहेंगे तैनात
प्रत्येक जोन से एक नोडल अधिकारी और कर्मचारी को शिविर के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये कर्मचारी राजस्व वसूली, नागरिक सुविधा और शिविर की व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। इसके अलावा प्रतिदिन की वसूली और अभियान की प्रगति की जानकारी संबंधित जोन कमिश्नर को दी जाएगी।
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मुनादी से सोशल मीडिया तक प्रचार
टैक्स छूट की जानकारी (Raipur Property Tax) अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। वार्ड स्तर पर सार्वजनिक मुनादी के साथ पंपलेट, बैनर और होर्डिंग का इस्तेमाल होगा। निगम सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप, चैटबॉट और अन्य उपलब्ध माध्यमों से भी नागरिकों को 5 प्रतिशत छूट और विशेष शिविरों की जानकारी देगा।
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बकाया टैक्स पर भी फोकस
बकाया संपत्तिकर (Raipur Property Tax) की वसूली को भी अभियान में शामिल किया गया है। निगम ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगा, जहां लंबे समय से संपत्तिकर लंबित है। जोन स्तर पर करदाताओं से संपर्क करने और शिविरों के माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।
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नागरिकों को घर के पास सुविधा
संपत्तिकर भुगतान (Raipur Property Tax) के लिए 16 से 30 सितंबर तक चलने वाले अभियान में निगम मुख्यालय और सभी 10 जोनों में शिविर लगाए जाएंगे। निगम ने करदाताओं से निर्धारित अवधि में पूरा संपत्तिकर जमा कर 5 प्रतिशत छूट का लाभ लेने की अपील की है।
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