सीजी भास्कर, अंबिकापुर, 3 नवंबर 2026। सूरजपुर जिले के बिहारपुर में प्रशासनिक लापरवाही (Surajpur Naib Tehsildar Suspended) के मामले में संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार करमचंद जाटवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोप है कि 17 अक्टूबर को ग्राम कुबेरपुर में ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद उत्पन्न कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में उन्होंने शिथिलता और कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरती।
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हादसे के बाद लापरवाही का आरोप
प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को ग्राम कुबेरपुर में ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई थी। इस दौरान प्रभारी तहसीलदार करमचंद जाटवर पर स्थिति को नियंत्रित करने में लापरवाही बरतने और प्रशासनिक जिम्मेदारी के प्रति उदासीन रहने का आरोप लगा। संभागायुक्त के आदेश में उनके आचरण को शासकीय सेवा की गरिमा के विपरीत और गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना गया है।
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सेवा नियमों के तहत कार्रवाई
संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा ने करमचंद जाटवर के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत माना है। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान करमचंद जाटवर का मुख्यालय कार्यालय संभागीय पटवारी प्रशिक्षण शाला, अंबिकापुर, जिला सरगुजा निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
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