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Home » Chhattisgarh Government Decision : जनहित क्रांति पार्टी पर एक साल और सख्ती, गृह विभाग ने जारी की नई अधिसूचना

Chhattisgarh Government Decision : जनहित क्रांति पार्टी पर एक साल और सख्ती, गृह विभाग ने जारी की नई अधिसूचना

By Newsdesk Admin
03/11/2026
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Chhattisgarh Government Decision : जनहित क्रांति पार्टी पर एक साल और सख्ती, गृह विभाग ने जारी की नई अधिसूचना
Chhattisgarh Government Decision : जनहित क्रांति पार्टी पर एक साल और सख्ती, गृह विभाग ने जारी की नई अधिसूचना

सीजी भास्कर, रायपुर, 3 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनहित क्रांति पार्टी (Janhit Kranti Party) को विधि विरुद्ध संगठन घोषित रखने की अवधि एक साल और बढ़ा दी है। गृह (सी-अनुभाग) विभाग ने 30 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में नई अधिसूचना जारी की है। छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 3(1) के तहत लिया गया यह फैसला 17 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगा।

Contents
  • 17 दिसंबर से लागू होगा आदेश
  • विशेष कानून के तहत फैसला
  • पुराने आदेश की अवधि बढ़ाई
  • एक साल तक जारी रहेगी स्थिति

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17 दिसंबर से लागू होगा आदेश

गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, जनहित क्रांति पार्टी (Janhit Kranti Party) को एक बार फिर एक वर्ष के लिए विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है। नई अवधि 17 दिसंबर 2026 से शुरू होगी और अगले एक साल तक प्रभावी रहेगी।

 

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विशेष कानून के तहत फैसला

राज्य सरकार ने यह निर्णय छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लिया है। इस कानून के प्रावधानों के अनुसार, राज्य शासन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किसी संगठन को विधि विरुद्ध घोषित कर सकता है।

 

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पुराने आदेश की अवधि बढ़ाई

नई अधिसूचना में गृह विभाग ने 12 दिसंबर 2025 को जारी पूर्व अधिसूचना का भी उल्लेख किया है। सरकार ने इसी आदेश की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की है। यानी जनहित क्रांति पार्टी (Janhit Kranti Party) को विधि विरुद्ध घोषित करने का पिछला फैसला आगे भी जारी रहेगा।

 

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एक साल तक जारी रहेगी स्थिति

सरकार के इस फैसले के बाद जनहित क्रांति पार्टी के विधि विरुद्ध संगठन घोषित रहने की स्थिति 17 दिसंबर 2026 से अगले एक साल तक प्रभावी रहेगी। गृह विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

 

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